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राहत भरी खबर: बस संचालकों को जून महीने का मासिक कर में मिली छूट - छत्तीसगढ़ बस अपडेट

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री ने यात्री बस संचालकों को जून महीने का मासिक कर में छूट देने का ऐलान किया है.

Tax exemption for bus operators in month of June
बस संचालकों को जून महीने के कर में छूट

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Published : Jul 1, 2020, 10:14 AM IST

रायपुर:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के यात्री बस संचालकों को कोरोना काल से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में बड़ी राहत दी है. उन्होंने यात्री बस संचालकों को जून महीने का मासिक कर में छूट देने की घोषणा की है.

इसके पहले राज्य सरकार ने अप्रैल और मई महीने के मासिक कर में छूट दी गई थी. इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने बस ऑपरेटरों को अप्रैल-मई और जून तीन महीनों के मासिक कर के भुगतान में छूट दी है.

आर्थिक परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना

कोरोना वायरस (COVID-19) के दौरान लॉकडाउन की वजह से बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान बस ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री से राहत की मांग की थी. जिसके बाद ऑपरेटरों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए थे.

अप्रैल-मई और जून के मासिक कर में छूट

लॉकडाउन की अवधि में यात्री बसों का उनके निर्धारित मार्ग पर संचालन बंद था. मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर परिवहन विभाग ने बीते 4 जून को प्रदेश के अंतर्राज्यीय और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों को अप्रैल और मई की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान से पूरी छूट दी गई थी.

बस संचालकों ने की थी छूट की मांग

छत्तीसगढ़ के विभिन्न मार्गों पर नियमित रूप से चलने वाली यात्री बसों का संचालन जून महीने की अवधि में भी पूर्णत बंद रहा है. जिससे प्रभावित बस संचालकों ने टैक्स में छूट की मांग की थी. इसी मांग पर भूपेश बघेल ने जून माह में भी देय मासिक कर में छूट प्रदान कर दिया है. जिससे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे बस संचालकों को लाभ मिलेगा.

5 करोड़ रुपये का होगा लाभ

राज्य शासन के इस फैसले से प्रदेश के यात्री बस संचालकों को देय राशि में लगभग पांच करोड़ रुपये का लाभ होगा. इसी प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वाहन निष्प्रयोग में रखने के पूर्व अग्रिम देय मासिक कर जमा करने के प्रावधानों से भी दो महीने की अवधि के लिए छूट दिए जाने संबंधी निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं.

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