रायपुर : केंद्र शासन ने आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों में संशोधन किया है. संशोधित नियम 2019 के अनुसार अब एक लाइसेंस पर तीन बंदूक रखने वालों को अपनी एक बंदूक 13 दिसंबर 2020 तक नजदीकी पुलिस स्टेशन या शस्त्र विक्रेता के पास जमा करानी होगी. प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लाइसेंस के लिए आने वाले आवेदनों की जांच को और जटिल कर दिया है.
- जिले में छोटे-बड़े हथियारों के 1800 लाइसेंस जारी
- राजधानी में करीब 40 लोगों के पास एक लाइसेंस पर तीन बंदूक
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जिला प्रशासन ने पूरे जिले में छोटे-बड़े हथियारों के 1800 लाइसेंस जारी किए हैं. राजधानी में करीब 40 लोग ऐसे हैं, जो एक लाइसेंस पर तीन बंदूक रख रहे हैं. जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को एक बंदूक जमा करने के निर्देश जारी किए हैं. पहले खुद की सुरक्षा के लिए एक लाइसेंस पर 3 बंदूक रखने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है. अब एक लाइसेंस पर दो हथियार ही रख सकेंगे.