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रायपुर: मवेशियों को बंधक बनाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज, कराया मुक्त - भारतीय दंड संहिता की धारा 429, 34

मवेशियों को बंधक बनाकर रखने की शिकायत पर अनुविभागीय दंडाधिकारी और जनपद पंचायत अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बंधक मवेशियों को पशु रेस्क्यू टीम बुलाकर मुक्त किया गया है.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

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Published : Nov 9, 2019, 5:20 PM IST

Updated : Nov 9, 2019, 9:27 PM IST

रायपुर:अभनपुर विकासखंड के ग्राम भरेगाभाठा में 7 नवंबर को ग्रामीणों के मवेशियों को बंधक बनाए रखने की शिकायत मिली है. इसके बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी और जनपद पंचायत कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ ब्लॉक स्तर के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे.

आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

मामले में NIT कैंपस में आवारा पशुओं को बंधक बनाकर रखा गया था, जिसमें से 3 मवेशियों की मृत्यु हो गई थी और 3 मवेशी अस्वस्थ पाए गए. साथ ही तीन मवेशियों के कंकाल भी मिले. अधिकारियों ने कमजोर मवेशियों को पशु रेस्क्यू टीम बुलाकर रायपुर पशु औषधालय भेज दिया और बंधक मवेशियों को मुक्त कराया.

आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज
इस संबंध में की गई जांच और रिपोर्ट के आधार पर अनुविभागीय दंडाधिकारी सूरज साहू ने अनाधिकृत रूप से गौ वंश को बंधक बनाने और उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं करने पर गांव के संतराम भट्ट और भुनेश्वर यादव के खिलाफ अभनपुर थाने में FIR दर्ज कराई है.

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बंधक मवेशियों को किया मुक्त
बता दें कि आवारा मवेशियों को ग्रामीणों ने जुलाई से बंधक बनाकर रखा था, जहां पर न ही चारे की व्यवस्था थी और न ही पानी की. बंधक बनाए 300 मवेशियों को मुक्त किया गया. कृषि योग्य मवेशियों के विरुद्ध क्रूरता करने पर दोषियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 429, 34 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 और 2011 लगाई गई है.

Last Updated : Nov 9, 2019, 9:27 PM IST

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