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27 फरवरी के बाद बजट की राशि से विभाग नहीं कर सकेंगे खरीदारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी बजट से खरीदी पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. बजट संचालक शारदा शर्मा ने राज्य के सभी विभागों, कलेक्टरों को इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया है.

Budget director ordered to department will not able to purchase from budget amount
खरीदी पर रोक लगाने के आदेश जारी

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Published : Feb 19, 2021, 4:09 AM IST

रायपुर: कोरोना काल का प्रभाव इस साल राज्य के बजट में भी दिखने लगा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी बजट से खरीदी पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश के मुताबिक 27 फरवरी के बाद बजट की राशि से किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं की जा सकेगी. इसे लेकर बजट संचालक शारदा शर्मा ने राज्य के सभी विभागों, कलेक्टरों को इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया है.

सभी विभाग को आदेश जारी

दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के कई विभाग बजट का उपयोग करने के लिए वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में अलग-अलग मदों से खरीदी करते हैं. राज्य सरकार के अधिकारियों का मानना है कि आखरी वक्त में बजट से खरीदी सिर्फ बजट के उपयोग के उद्देश्य ही किया जाता रहा है. इसके लिए राज्य सरकार ने साफ तौर पर सभी विभाग को आदेश जारी कर दिया है.

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अति आवश्यक मद के लिए खरीदी की इजाजत

आदेश में कहा गया है कि 27 फरवरी के बाद किसी भी तरह की खरीदी नहीं की जाएगी. अति आवश्यक मद के लिए खरीदी की इजाजत रहेगी. राज्य सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि लोक निर्माण विभाग, इरिगेशन, पीएचई विभाग में खरीदी की जा सकेगी. इसके अलावा जेल, शासकीय राज्य बीमा के अस्पतालों में भोजन, कपड़ा और दवाई की भी खरीदी की जा सकेगी. अति आवश्यक सेवाओं में शामिल आंगनबाड़ी में पोषण आहार, पेट्रोल-डीजल और वाहन मरम्मत के लिए व्यय किए जा सकेंगे. राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, हाईकोर्ट और कोर्ट के लिए खरीदी पर प्रतिबंध नहीं होगा. इस आदेश के मुताबिक विभाग के उच्च अधिकारी की अनुमति से ही खरीदी की जा सकेगी.

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