छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

बीजेपी का आरोप : 'पेंशन बंद किए जाने की वजह से कई मीसा बंदियों की हुई मौत'

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों को राहत देते हुए कांग्रेस सरकार को पेंशन रिलीज करने का आदेश दिया है. मीसाबंदियों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

bjp targeted congress on pension of misa prisoners
सच्चिदानंद उपासने, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी

By

Published : May 30, 2020, 6:19 PM IST

रायपुर : प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने मीसा बंदियों के पेंशन रोके जाने के निर्देश दिए थे. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि मीसाबंदियों की पेंशन रोके जाने के बाद से अब तक कई मीसाबंदियों की मौत हो चुकी है.

सच्चिदानंद उपासने, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी

उपासने का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने मीसाबंदियों को दी जाने वाली पेंशन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कई मीसाबंदी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रुपयों को मोहताज हो गए थे. साथ ही कुछ मीसाबंदी पैसे के अभाव में अपना उचित उपचार तक नहीं कर सके जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है.

उपासने ने बताया कि अब मीसाबंदियों को पेंशन दिए जाने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं. हाईकोर्ट ने 90 दिनों के अंदर मीसा बंदियों के पेंशन जारी किए जाने के आदेश दिए हैं. वहीं मीसा बंदियों की पेंशन शुरू किए जाने पर हाईकोर्ट के आदेश पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि अभी उन्हें इस आदेश के बारे में जानकारी नहीं है. हालांकि मीडिया के माध्यम से जरूर सूचना मिली है. चौबे ने कहा कि न्यायालय का आदेश मिलने के बाद उसका पालन किया जाएगा.

पढ़ें-बिलासपुर: मीसाबंदियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पेंशन राशि देने का आदेश

कांग्रेस सरकार ने लगाई थी पेंशन पर रोक

बता दें कि साल 2008 में भाजपा सरकार ने मीसा बंदियों के लिए पेंशन का नियम बनाया था, लेकिन साल 2019 में सरकार बदलने के बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने भौतिक सत्यापन और समीक्षा के नाम पर पेंशन पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार ने 23 जनवरी 2020 को बीजेपी सरकार के दिए गए आदेश को भी निरस्त कर दिया था.

हाईकोर्ट ने दिया पेंशन रिलीज करने का आदेश

मामले को लेकर 40 मीसाबंदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका की सुनवाई करते हुए 27 मई 2020 को हाईकोर्ट ने मीसा बंदियों के पक्ष में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 1 साल से रुकी हुई पेंशन को 90 दिन यानी कि 3 महीने के भीतर रिलीज करने को कहा है. कोर्ट के इस आदेश से मीसाबंदियों ने राहत की सांस ली है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details