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छत्तीसगढ़ में तबादले पर लगा बैन हटा, नई तबादला नीति जारी

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Published : Aug 12, 2022, 8:53 PM IST

Updated : Aug 12, 2022, 11:16 PM IST

छत्तीसगढ़ में तबादले पर लगा बैन हट गया है. अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा. इस नीति में सीएम भूपेश बघेल ने तीन अहम निर्देश दिए थे. उस निर्देश के आधार पर बदलाव कर दिया गया है.

Ban on transfer lifted in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में तबादले पर लगा बैन हटा

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांसफर पर दो साल से लगे बैन हटाने का फैसला किया है. इससे पहले कैबिनेट की अनुशंसा पर बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रिपोर्ट सौंप दी थी. मुख्यमंत्री ने उसका अनुमोदन किया. मुख्यमंत्री ने सिर्फ तीन प्वाइंट चेंज करने का निर्देश दिया है. जिसे मंत्रिमंडलीय उप समिति ने छह पन्नों की रिपोर्ट में सुझाया था.

सीएम ने निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर दिया था निर्देश

जिला स्तर पर स्थानांतरण: दिनांक 16 अगस्त 2022 से 10 सितम्बर 2022 तक जिला स्तर के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त स्थानांतरण आदेश तदानुसार प्रसारित होंगे.कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तथा स्थानांतरण करने का अधिकार जिला स्तर पर है.

राज्य स्तर पर स्थानांतरण:राज्य स्तर पर स्थानांतरण दिनांक 10 सितम्बर 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किये जा सकेंगे. इस हेतु विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. प्रत्येक श्रेणी के स्थानांतरण विभाग के माननीय मंत्रीजी के अनुमोदन से ही किये जा सकेंगे. राज्य स्तर पर स्थानांतरण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत् अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15-15 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10-10 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे.

स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध:ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जाएंगे जिनके फलस्वरूप कोई स्कूल शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय हो जाये. ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाये. ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक या 20 से कम हो जाये.

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उपर्युक्त स्थानांतरण अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार का स्थानांतरण आदेश यदि निरस्त या संशोधित किया जाना हो तो ऐसे निरस्तीकरण / संशोधन आदेश का प्रस्ताव समन्वय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समन्वय में अनुमोदन पश्चात् ही निरस्त/ संशोधित किये जा सकेंगे. स्थानांतरण पर छूट की अवधि में जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तथा राज्य स्तर पर भारसाधक सचिव द्वारा विभागीय मंत्री के उपरान्त निरस्त अथवा संशोधन किया जा सकेगा. परिवीक्षाधीन अधिकारी / कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. स्थानांतरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर उक्त स्थानांतरण स्वयमेय निरस्त माना जाएगा.

स्थानांतरण पर प्रतिबंध:जिला स्तर तथा विभाग स्तर से क्रमशः दिनांक 10 सितंबर 2022 तथा दिनांक 30 सितम्बर 2022 के पश्चात् स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किन्तु अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में प्रतिबंध की अवधि में समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा. समन्वय में आदेश प्राप्त करने हेतु जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित होने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में संलग्न प्रपत्र में जानकारी दी जाएगी तथा प्रस्ताव में इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रदेश में प्रश्नाधीन श्रेणी के कुल कितने शासकीय सेवक पदस्थ हैं.जिला स्तर पर 10 सितंबर तक, प्रदेश स्तर पर 30 सितंबर तक सभी ट्रांसफर पूरे कर लिए जाएंगे.

Last Updated : Aug 12, 2022, 11:16 PM IST

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