रायपुर:छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने हवाई यात्रियों की कोरोना जांच के लिए 23 अप्रैल को जारी आदेश में संशोधन किया है. नए आदेश के मुताबिक हवाई यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कराई गई कोरोना की निगेटिव rt-pcr जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी. रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी.
इसके अलावा दूसरे राज्यों में संचालित विमान कंपनियों से कहा गया है कि वह आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही बोर्डिंग पास जारी करें. अगर गलती से कोई बिना जांच रिपोर्ट के छत्तीसगढ़ पहुंच गया तो उसे हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. सरकार के आदेश 4 मई के बाद प्रभावी होंगे.
नए आदेश के मुख्य बिंदु
हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट होना अनिवार्य किया गया है. निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान किया जाएगा.
- अन्य राज्यों से संचालित फ्लाइट में बोर्डिंग के पूर्व संबंधित एयरलाइंस और आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा.
- यदि गलती से कोई यात्री बिना निगेटिव जांच रिपोर्ट के राज्य में आगमन करते हैं तो उनको एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी.