रायपुर:छत्तीसगढ़ में अंत्योदय कार्डधारकों को पहले वैक्सीन लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने 18 साल से उपर वालों का टीकाकरण बंद कर दिया है. वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार को फिर हाईकोर्ट से झटका लगा है. बिलासपुर होईकोर्ट ने सरकार को सभी वर्ग को 33% के हिसाब से सामान रूप से वैक्सीन लगाने का आदेश दिया है. इस बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है. सरकार ने कहा कि कम वैक्सीन मिलने के बावजूद हमने 5 दिन में 18 साल से ऊपर के 42,903 लोगों का टीकाकरण किया. 75 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर कंपनियों को दिया गया है. लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं हो पाई है.
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वैक्सीन के लिए दो कंपनियों को 15.65 करोड़ का एडवांस
सरकार ने कहा है कि भारत बायोटेक और सीरम सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं. इन दोनों कंपनियों को अब तक 75 लाख वैक्सीन के ऑर्डर दिए जा चुके हैं. सरकार ने भारत बायोटेक को 6 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया है. जबकि सीरम संस्थान को 9 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है.
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'26 अप्रैल को दोनों कंपनियों को मेल से भेजा ऑर्डर'
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि भारत बायोटेक को 26 अप्रैल को मेल के माध्यम से ऑर्डर किया गया था. भारत बायोटेक के सीओओ कृष्णा इल्ला से ऑर्डर के संबंध में अनुरोध भी किया गया था. सीरम इंस्टीट्यूट को भी 26 अप्रैल को मेल के माध्यम से ऑर्डर किया गया था. सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला से वैक्सीन के ऑर्डर के संबंध में अनुरोध किया गया था. भारत सरकार ने 18 से 44 साल के लिए वैक्सीन डोज राज्य कोष से खरीदने और इस आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण करने की अनुमति दी है. इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोनों उत्पादकों को मांग भेजी है. सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि, राज्य के सभी नागरिकों का निशुल्क टीकाकरण किया जाएगा.
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जानिए क्या है मामला
राज्य सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी थी. इसके खिलाफ जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 4 मई को सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी. इसमें कहा था कि बीमारी अमीर-गरीब को देखकर नहीं आती है. इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती.अपर मुख्य सचिव का आदेश गलत है. जिसके बाद सरकार को इस फैसले को बदलना पड़ा.