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24 दिसंबर को होगी मतगणना, ऐसी होगी व्यवस्था

छत्तीसगढ़ में 24 दिसबंर को निकाय चुनाव को लेकर मतगणना होनी है. इसे लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियों पूरी कर ली है. मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं.

निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़
निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़

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Published : Dec 17, 2019, 10:20 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 21 दिसंबर को निकाय चुनाव होने हैं. वहीं 24 दिसंबर को मतगणना होगी. रायपुर नगर निगम में कुल 70 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इसके मतगणना के लिए 140 मतगणना टेबल लगाई जाएगी. मतगणना शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर में होगी.

मतगणना के लिए रायपुर जिले के 1050 मतगणना सुपरवाइजर और मतगणना सहायकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में प्रशिक्षण दिया गया है. प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि हर वार्ड की मतगणना के लिए दो टेबल लगाए जाएंगे और हर टेबल में एक मतगणना सुपरवाइजर और दो मतगणना सहायक मतों की गिनती करेंगे.

सुरक्षा के इंतेजाम

मतगणना कक्ष में गणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी, निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर लगाए गए लोक सेवक, प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता ही प्रवेश कर सकेंगे.

मतगणना की जानकारी

  • मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किए जाने के लिए प्रत्याशी को मतगणना के दो दिन पहले तक नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा.
  • मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना के एक घंटे पहले अपने नियुक्ति पत्र के साथ मतगणना स्थल पर उपस्थित होना होगा.
  • मतगणना के दौरान अभिकर्ता को उनको आवंटित टेबल से हट कर इधर-ऊधर घूमने की अनुमति नहीं होगी.
  • मतगणना भवन के अंदर धूम्रपान पूरी तरह से निषेध है.
  • मोबाइल और इलेट्रॉनिक गैजेट लाने की अनुमति नहीं होगी.
  • मतगणना के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी तरह का हंगामा या दिए गए निर्देश की अवहेलना करता है तो उसे मतगणना भवन के बाहर भेज दिया जाएगा.
  • मतपत्रों की संख्या ज्ञात करने के उद्देश्य से 50-50 की गड्डियां बनाई जाएगी.
  • इन संख्याओं को मतपत्र लेखा पर अंकित किया जाएगा.
  • इसके बाद अभ्यर्थीवार मतपत्रों की जांच और छंटनी की जाएगी.
  • अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए सभी विधिमान्य मतपत्रों को गणना ट्रे में उसके निर्धारित खाने में रखे जाएंगे.

मतपत्र खारिज करने का अधिकारी केवल रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को होता है. वे ही संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेंगे. संदिग्ध मतपत्रों की जांच के दौरान अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतपत्र को हाथ में लेने की अनुमति नहीं होगी. गणना का अंतिम परिणाम पत्र प्रारुप 22 में तैयार हो जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों की घोषणा करेंगे.

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