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क्राइम कैपिटल बना रायपुर, नहीं थम रहा महिलाओं के खिलाफ अपराध ! - 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को स्वाभाविक मौत तक कारावास

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लगातार महिलाओं के लिए अनसेफ होती जा रही है. यहां महिला और बेटियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं नहीं रुक रही है. गुरुवार को रायपुर में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया था. जबकि साल 2019 में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को स्वाभाविक मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है.

District and Sessions Court Raipur
जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर

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Published : Oct 2, 2021, 3:25 PM IST

Updated : Oct 2, 2021, 4:15 PM IST

रायपुर :छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं. बीते गुरुवार को एक महिला से यहां गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था. आरोपी ने मंत्रालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से गैंगरेप किया था. महिला शादी शुदा थी. इससे पहले भी लगातार रायपुर में महिलाओं और बेटियों से रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही है.

छत्तीसगढ़ में दिनोंदिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. एक के बाद एक बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. छत्तीसगढ़ में एक जनवरी 2020 से चार जुलाई 2021 के बीच दुराचार और गैंगरेप की 6674 घटनाएं हुई हैं. यह जानकारी खुद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में दी है. भाजपा विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृहमंत्री साहू ने यह जानकारी दी है.

रायपुर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहा अपराध

विधानसभा से मिले आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में हर महीने करीब 370 बलात्कार और गैंगरेप की घटना हो रही हैं. इस तरह सूबे में प्रतिदिन करीब 12 बलात्कार और गैंगरेप की घटना सामने आ रही हैं.3717 मामलों में पीड़िता नाबालिग ही है.रायपुर में सबसे ज्यादा बलात्कार और गैंग रेप की घटनाएं प्रदेश में बढ़ते बलात्कार की घटनाओं के बीच सबसे ज्यादा घटना रायपुर में देखने को मिली हैं. सबसे ज्यादा 713 मामले रायपुर जिले के ही हैं.

हाल में नाबालिग से रेप केस में कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

रायपुर की विशेष अदालत (Special Court of Raipur) ने साल 2019 में आठ साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म (Eight Year Old Girl Raped) के मामले में एक व्यक्ति को जीवन की अंतिम सांस तक कारावास (Imprisonment Till The Last Breath of Life) की सजा सुनाई है. इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (I) फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) रायपुर शुभ्रा पचौरी ने गुरुवार को मो हुसैन उर्फ ​​सलीम (40 वर्ष) को धारा 376 एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराते हुए उसे स्वाभाविक मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है.

पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था मामला

इस बाबत विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मोरीशा नायडू ने बताया कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को स्वाभाविक मृत्यु तक कारावास के साथ-साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. उसने 12 मार्च 2019 को बच्ची का दुष्कर्म किया था. बच्ची के पिता ने टिकरापारा पुलिस स्टेशन में आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराया था.

साल 2021 में रायपुर में नाबालिग लड़की से अब तक हुए दुष्कर्म के मामले

महीना दुष्कर्म के मामले
जनवरी 07
फरवरी 09
मार्च 07
अप्रैल 07
मई 06
जून 17
जुलाई 10
अगस्त 10
Last Updated : Oct 2, 2021, 4:15 PM IST

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