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CORONA: रायपुर में अब कुल 17 कंटेनमेंट जोन - Raipur Health Department

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया. रायपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार को 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं. वहीं अब राजधानी में कुल 17 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं. कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.

17 new Containment Zones
17 नए कंटेनमेंट जोन

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Published : Apr 2, 2021, 8:02 AM IST

रायपुरःमुख्य सचिव की बैठक के बाद रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन और रायपुर एसपी अजय यादव समेत नगर निगम कमिश्नर ने शहर के अलग-अलग इलाकों का जायजा लिया. राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों ने बाजार का औचक निरीक्षण किया, साथ ही दुकानदारों को फटकार लगाई गई. कुछ दुकानदारों की दुकान भी सील की गई.

इसके अलावा कलेक्टर और एसपी ने शहर के 17 कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण भी किया. रायपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों और आम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कही. निरीक्षण के दौरान जयस्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण कलेक्टर ने पेट्रोल पंप को भी सील करवा दिया.

प्रशासन हुआ सख्त

रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने कहा कि रात 9 बजे के बाद कोई दुकान खुली हुई पाई गई, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जो दुकानें खुली हुई मिलेंगी, उन्हें 15 दिनों के लिए सील किया जाएगा. वहीं होटल के लिए 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. अगर रात 10 बजे के बाद होटल खुला हुआ मिला, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. बाजारों में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखे, कलेक्टर ने उन्हें भी फटकार लगाई.

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4 नए कंटेनमेंट जोन

रायपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार को 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं. वहीं अब राजधानी में कुल 17 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं. इसमें कोतवाली इलाके का बेनाथद्वारा, डीडी नगर कंचनगंगा फेज वन, कबीर नगर, अविनाश आशियाना सोसायटी और अभनपुर के गांव शामिल हैं. इसके पहले तेलीबांधा के श्याम नगर, चांगोरा भाठा, संतोषी नगर, धनेली गांव और देवपुरी को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया था.

कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया. साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करा दिया गया है. इसके साथ ही आवाजाही भी प्रतिबंधित है. मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ही कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने की अनुमति है. कंटेनमेंट जोन से निकलने से पहले सीएमएचओ की ओर से जारी किया गया पास दिखाना अनिवार्य होगा. वहीं आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न आपूर्ति के लिए होम डिलीवरी की सुविधा रखी गई है.

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