रायगढ़: SECL प्रभावित लोगों को भू-अर्जन और पुनर्वास समिति के तहत मुआवजा देने के लिए 2 महीने के अंदर घरघोड़ा और धरमजयगढ़ क्षेत्र के SDM ने आदेश दिया था. कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि 2 महीने के अंदर SECL जन सुनवाई करें और 6 गांव के प्रभावित किसानों को मुआवजा और रोजगार देने की व्यवस्था करें. कलेक्टर ने कहा कि भू-अर्जन और पुनर्वास नीति के तहत मुआवजा और रोजगार न मिलने पर संबंधित कंपनी प्रभावित लोगों को मासिक वेतन भुगतान करें.
घरघोड़ा और धरमजयगढ़ के SECL प्रभावितों ने मुआवजा और रोजगार न मिलने पर कलेक्टर से लगाई गुहार
रायगढ़ के घरघोड़ा और धरमजयगढ़ क्षेत्र में SECL प्रभावित लोगों को भू-अर्जन और पुनर्वास समिति के तहत मुआवजा के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है.
कलेक्टर ने लगाई गुहार
धरमजयगढ़ और घरघोड़ा SDM करेंगे जांच
भू विस्थापन और मुआवजा के संबंधित मामलों में घरघोड़ा SDM और धरमजयगढ़ SDM पूरे मामले की जांच करेंगे की कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है. पात्रता के लिए नए और पुराने नियम के अनुसार जांच किए जाएंगे. प्रभावित 6 गांवों के किसान SDM के समक्ष अपने भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और उनको दस्तावेज के आधार पर पात्रता दी जाएगी.
Last Updated : Nov 6, 2020, 1:39 PM IST