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Raigarh Rape Case: मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा ! - 20 साल की सजा

Raigarh Rape Case रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

Raigarh Rape Case
रायगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 1, 2023, 12:34 PM IST

रायगढ़: शनिवार को रायगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पूरा मामला 8 सितंबर 2023 को खरसिया इलाके का है. इस मामले में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की.

रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:इस मामले में विशेष सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलों सुनी. इसमें आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ. ऐसे में दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. तय समय में अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर आरोपी को जेल में 6 महीने और रखने का फैसला सुनाया गया है.

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क्या था पूरा मामला? : न्यायालय से मिली अनुसार, रायगढ़ के कोतरा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत दोषी रहता था. बीते 5 मार्च 2020 को पड़ोस में रहने वाली 12 साल की मासूम बच्ची कुछ सामान लेने उसके घर गई थी. तभी दोषी ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद उसने इस बारे में घरवालों को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी और वहां से भगा दिया. इससे नाबालिग डर गई और सहमी सहमी रहने लगी. बेटी के व्यवहार में आए बदलाव को देख परिजनों ने पूछताछ की, तब मासूम ने घटना की जानकारी परिवार को दी. तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ.

नाबालिग से दुष्कर्म का पता चलते ही पीड़ित परिवार ने मामले की रिपोर्ट कोतरा रोड थाना में दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने धारा 376 क, ख और 6, लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा 3 (2) (1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत अपराध दर्ज किया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में दिया गया था.

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