रायगढ़: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रायगढ़ जिले में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया था. यह टोटल लॉकडाउन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए लगाया गया था. हालांकि अब आज यानी 1 अक्टूबर से सशर्त दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति मिल गई है.
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निर्धारित समय के मुताबिक, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय खुल सकेंगे. सप्ताह में एक दिन रविवार को निकाय क्षेत्रों में टोटल लॉकडाउन रहेगा. अनलॉक के बाद भी जिस इलाके में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ेगी, वहां स्थानीय प्रशासन अपने विशेष अधिकार से उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर टोटल लॉकडाउन लगा सकता है.
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सशर्त दुकान खोलने की अनुमति
रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के आदेश के अनुसार, घर से बाहर निकलने पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य किया गया है. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर लोगों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी. सभी नियमों को अनिवार्य रूप से मानने के लिए कहा गया है.
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भरना पड़ सकता है जुर्माना
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए जुर्माने का प्रवधान रखा गया है. साथ ही होम क्वॉरेंटाइन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर 100 रुपए जुर्माना और व्यावसायिक संस्थानों में दुकानदार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.