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चला श्रम न्यायालय का डंडा, जिंदल समेत 5 उद्योगों पर लगाया 25 लाख का जुर्माना

उद्योगों में लापरवाही बरते जाने और श्रमिकों के आहत होने के प्रकरणों में जांच के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने उद्योगों पर तकरीबन 25 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है.

रायगढ़ कोर्ट

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Published : Nov 20, 2019, 6:07 PM IST

रायगढ़: जिले के विभिन्न उद्योगों में हुए हादसों के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने कारखाना एक्ट के तहत पांच उद्योगों पर तकरीबन 25 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है. मजदूरों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही सामने आने पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रकरण श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किया था.

श्रम न्यायालय ने इन उद्योगों को लगाया 25 लाख अर्थदंड

उद्योगों में दुर्घटनाओं में सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरते जाने पर श्रमिकों के आहत होने के प्रकरणों में जांच के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा मामला श्रम न्यायालय में दायर किया गया था. कोर्ट ने इन प्रकरणों में सुनवाई के बाद उद्योगों पर जुर्माना लगाता है. इसमें जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, एमएसपी स्टील जैसे बड़े उद्योग के साथ ही अन्य औद्योगिक ईकाइयां भी शामिल हैं.

इन कंपनी पर लगाया जुर्माना

इसके अंतर्गत मेसर्स गोल्डन रिफैक्ट्रीज के खिलाफ एक प्रकरण में 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं नवदुर्गा फ्यूल्स के विरुद्ध चार प्रकरणों में सात लाख रुपए, जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के 5 प्रकरणों में लगभग 13 लाख रुपए, हेक्सा स्टील एंड पॉवर लिमिटेड कुनकुनी पर डेढ़ लाख रुपए और एमएसपी स्टील एंड पॉवर लिमिटेड पर 4 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है.

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