रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र 2021 के तीसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई. जेसीसीजे विधायक डॉ. रेणु अजीत जोगी ने चिटफंड कंपनी का मुद्दा उठाया. उन्होंने सहारा इंडिया में निवेशकों द्वारा जमा की गई राशी का विवरण भी मांगा
रेणु जोगी ने गृह मंत्री से पूछा सवाल
साल 2018 से छत्तीसगढ़ में निवेशक के रूप में कितनी चिटफंड कंपनियां संचालित थी ? कंपनियों के नाम सहित जानकारी दें ? सहारा इंडिया की विभिन्न शाखाओं में निवेशकों द्वारा जमा कराई गई राशि के भुगतान के लिये 17-11-2021 तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है ? प्रदेश के कितने निवेशकों द्वारा सहारा कंपनी में कितनी राशि का निवेश किया गया है?
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गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिया जवाब
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जबाव दिया कि वित्त विभाग की जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में चिटफंड अधिनियम, 1982 प्रभावशील है. इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में कोई भी चिटफंड कंपनी अधिकृत रूप से पंजीकृत अथवा संचालित नहीं है.
दूसरे सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि सहारा इंडिया पर राज्य शासन का नियंत्रण नहीं है. यही वजह है कि निवेशकों के द्वारा जमा राशि और भुगतान की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. जो मामले संज्ञान में आए हैं/आ रहे हैं, उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है.
सहारा इंडिया परिवार में निवेश का मामला सदन में गरमाया
विपक्ष ने सहारा कंपनी की जमीन बेचकर प्रदेश के लोगों का पैसा वापस कराने की मांग को लेकर हंगामा किया. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि घोषणा पत्र में चिटफंड का पैसा वापसी का वादा किया गया था. सदन में सत्ता पक्ष माफी मांगे.