नारायणपुर: कोरोना के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए 3 मई तक सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त गतिविधियों के बारे में कलेक्टर पीएस एल्मा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनमें आयात/निर्यात के लिए पैक हाउस जैसी संरचना, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण और ट्रीटमेंट सुविधाओं के साथ ही वृक्षारोपण वन संवर्धन और सहायक गतिविधियां होंगी. जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में व्यावसायिक दुकान या प्रतिष्ठान सप्ताह में 2 दिन खुलेंगे.
2 दिन खुलेंगी ये दुकानें-
- बर्तन, कपड़ा, ज्वेलरी सोमवार और गुरूवार को खुलेंगे.
- छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकान, स्टेश्नरी मार्ट और फैंसी स्टोर/प्रोव्हिजन स्टोर मंगलवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी.
- बिजली, पंखे, कूलर और इलेक्ट्रिक सामान के विक्रय और मरम्मत, जूते-चप्पल की दुकानें बुधवार और शनिवार को खुलेंगी.
कलेक्टर के जारी किया आदेश-
- रोज खुलने वाली दुकानों में सब्जी, फल, अनाज, डेली नीड्स, खाद्यान्न, किराना, सभी प्रकार की कृषि संबंधी मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स विक्रय और मरम्मत की दुकानों के अलावा मांसाहारी दुकानें भी खुलेंगी.
- निर्माण संबंधी हार्डवेयर, ऑप्टिकल, मोबाइल रिचार्ज (मोबाइल विक्रय की अनुमति नहीं) के साथ ही दोपहिया और चारपहिया वाहनों के पंचर और स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी खुली रहेंगी.
- आटा मिल और दाल मिल भी चालू रहेगी.
- मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर रिपेयर की सेवाओं की अनुमति दी गई है.