नारायणपुर : जिले की ग्राम पंचायत खड़कागांव ग्राम आश्रित ग्राम खैराभाट की 7.70 हेक्टेयर भूमि के आवंटन में आपत्ति दर्ज करने आज सैकड़ों ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे. नारायणपुर तहसीलदार सुनील सोनपीपरे को आवेदन दिया.
ग्राम खैराभाट के ग्रामीणों ने बताया कि हम ग्राम खैराभाट, तहसील एवं जिला नारायणपुर के स्थायी निवासी हैं. ग्राम सभा ने सहायक संचालक उद्यान जिला नारायणपुर का प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आवेदन को सहमति नहीं दी है. पंचायती राज के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार 1996 की धारा 2(घ) के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और समुदाय के संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम है. इसी अधिनियम की धारा 2(ड)(iii) के अन्तर्गत ग्राम सभा की सहमति से ही भूमि का व्यपवर्तन हो सकता है.
भूमि ग्रामवासियों के लिए देव स्थल, आवंटन उचित नहीं :इस विषय में ग्रामीण जैतराम दुग्गा ने बताया कि 15.03.2022 को आम उद्घोषणा जारी हुई थी. इसी से हम लोगों को पता चला है कि हमारे गांव के खसरा क्र.77 रकबा 7.70 के लिये सहायक संचालक उद्यान जिला नारायणपुर का प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आवेदन आया है. हम उक्त भूमि के आवंटन पर सहमत नहीं हैं. इस आवेदन के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर रहे हैं. क्योंकि कुमेटी परिवार ने खैराभाट गांव को बसाया है. इस गांव में कुमेटी परिवार के ही अधिकांश लोग निवासरत हैं. कुमेटी परिवार के लिये सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से इस खसरे का प्रत्येक अंश महत्त्वपूर्ण है. इसके आवंटन पर हमें गम्भीर आपत्ति है.