नारायणपुर: लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और अवैध खनन के चलते उच्च न्यायालय ने लाल ईंट के व्यापारिक निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा है. राज्य शासन ने उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार लाल ईंट निर्माणकर्ता और व्यापारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिला खनिज विभाग को निर्देशित किया है. लेकिन नारायणपुर जिले का खनिज विभाग इस निर्देश के प्रति सजग नहीं दिख रहा है. जिला खनिज विभाग की अनदेखी के चलते जिला मुख्यालय से महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर चारों ओर लाल ईंट बनाने का अवैध काम बड़े पैमाने पर चल रहा है.
नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत गरंजी, गढ़बेंगाल ,देवगांव करलखा,बोरपाल,बाकुलवाही,बिंजली आदि पंचायतों की जमीन का उपयोग कर लाल ईंटों का निर्माण किया जा रहा है. ईंट बनाने वाली जगह पर आवश्यक मिट्टी के लिए जमीन को खोद कर खाई नुमा बड़े-बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं. ईंट को पकाने के लिए जंगल की लकड़ी को काट कर जलाया जा रहा है. ईंट पकाने के लिए धान के भूसे का उपयोग किया जा रहा है. जिसकी पूर्ति अन्य जिलों से की जा रही है.