Model Code Of Conduct Rules :आदर्श आचार संहिता लगते ही इन कामों पर लग जाता है प्रतिबंध,जानिए क्या हैं नियम ? - Model Code of Conduct
Model Code Of Conduct Rules आदर्श आचार संहिता लगते ही चुनाव के दौरान कई नियम लागू होते हैं ताकि सियासी दल चुनाव के दौरान धन बल का इस्तेमाल कर चुनाव प्रभावित ना कर सकें. आइये जानते हैं क्या हैं यह नियम
आदर्श आचार संहिता लगते ही इन कामों पर लग जाता है प्रतिबंध
रायपुर :चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है. सरकारी भूमिपूजन, शिलान्यास, घोषणा और भर्ती पर रोक लग जाती है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों को सभा से पहले पुलिस से परमिशन लेनी जरुरी हो जाता है.आईए आपको बताते हैं आदर्श आचार संहिता से जुड़े नियम क्या होते हैं.
जानिए क्या होती है आचार संहिता ? : देश और राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं. चुनाव के नियमों को ही आचार संहिता कहा जाता है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय सरकार, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों को इन नियमों के पालन करने की जिम्मेदारी दी जाती है.
कब लागू होती है आचार संहिता :आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है. विधानसभा चुनाव के दौरान तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है. यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहती है. वोटों की गिनती होने के बाद रिजल्ट आने तक आचार संहिता लागू रहती है. छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रदेश में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे. इसके बाद ही आचार संहिता हटेगी.
क्या हैं आदर्श आचार संहिता के नियम ? :आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम लागू होते हैं.जिन्हें राजनीतिक दलों और नेताओं को मानना पड़ता है.
आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रत्याशी, नेता या समर्थकों को रैली से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी.
किसी भी सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव से जुड़ी चीजों के लिए नहीं होगा.
धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होगा.
किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम नहीं आयोजित होंगे.
किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांगे जाएंगे.
सरकार के प्रचार से जुड़ी सामग्रियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा.
चुनाव में राजनीतिक दलों के चिन्ह से जुड़ी चीजें नहीं बांटी जाएंगी.
वोटर्स को लुभाने के लिए धन और विलासितापूर्ण चीजें नहीं बटेंगी.
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर :आदर्श आचार सहिता के लागू होते ही एमसीबी जिले में नगर पालिका के कर्मचारियों ने कार्रवाई करनी शुरु की है.शहर में लगे जनप्रतिनिधियों के बैनर पोस्टर्स को हटाया जा रहा है. मुख्य मार्गो में लगे बैनर पोस्टर्स को नगर पालिका प्रशासन ने जब्त किया.
बलरामपुर : सड़कों पर लगाए गए सभी पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं. साथ ही दीवारों पर पार्टी के प्रचार-प्रसार से संबंधित वॉल पेंटिंग को भी मिटाया जा रहा है. निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन जिला प्रशासन कराने में जुटी हुई है.
बालोद :कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा के आदेश के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों और जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत शासकीय और सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वाॅल पेंटिग जैसी प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है.
गौरेला पेंड्रा मरवाही : निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद शासन के सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है. इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा. वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाएगा. जिले में लगे राजनीतिक पोस्टर भी निकालने की प्रक्रिया शुरु हो गई है.
बिलासपुर : विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की कार्यवाई तक जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय केंद्रीय कार्यालयों, भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में तैनात कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर के अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा.
छत्तीसगढ़ में कितने वोटर्स : राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 3 लाख है. इनमें 1.01 करोड़ पुरुष वोटर्स तो 1.02 करोड़ महिला वोटर्स हैं. वहीं राज्य में दिव्यांग वोटर्स की कुल संख्या 1लाख 6 हजार हैं. 1 लाख 86 हजार बुजुर्ग वोटर्स हैं , जिनमें 80 साल से अधिक वोटर्स की संख्या 19 हजार 839 है. आगामी विधानसभा चुनावों में 18 वर्ष से 22 वर्ष की आयु के कम से कम 18.68 लाख वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे.