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कोरोना अलर्ट: महासमुंद के 6 नगरीय निकायों में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने दी जानकारी - corona news mahasamund

महासमुंद कलेक्टर ने गुरुवार को प्रेस वार्ता लेकर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर कई जानकारियां दी. वहीं कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकाले अन्यथा ना निकलें. दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्री बसों पर रोक लगा दी गई है.

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महासमुंद के 6 नगरीय निकायों में धारा 144 लागू

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Published : Mar 19, 2020, 10:18 PM IST

महासमुंद:कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर महासमुंद कलेक्टर ने गुरुवार को प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि, 'जिले के 06 नगरीय निकाय के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया गया है. जिले के सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.'

महासमुंद के 6 नगरीय निकायों में धारा 144 लागू

इसके साथ ही कलेक्टर ने बताया कि, 'सब्जी बाजारों में हाथ धोने की व्यवस्था के लिए पालिका और नगर पंचायतों को निर्देशित कर दिया गया है. अस्पताल में सर्दी खासी के मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है.' वहीं कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकाले अन्यथा ना निकलें. दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्री बसों पर रोक लगा दी गई है.

8 संदिग्धों को आइसोलेशन पर रखा गया

क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले स्टाल, चाय की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है. जनप्रतिनिधियों के बैठकों पर रोक लगा दी गई है. जिले में अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. जिले के 7 अस्पतालों में 30 बेड आइसोलेशन कर रखे गए हैं. कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अभी तक 8 संदिग्धों को उनके घरों में ही आइसोलेशन में रखा गया है.

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