दिल्ली/महासमुंद: एनजीटी ने महासमुंद मजिस्ट्रेट को अवैध ईंट भट्ठे में दम घुटने से मरने वाले पांच मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है. कुल 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. एनजीटी ने जिले की बसना तहसील में 14-15 मार्च की रात को हुई घटना का एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था. इस घटना में एक ईंट भट्ठे में पांच लोगों की मौत हुई थी और एक अन्य घायल हो गया था.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी जारी हुआ था नोटिस:राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट को ट्रिब्यूनल ने पिछले महीने नोटिस जारी किया था. मामले में 5 अप्रैल को जवाब दाखिल किया गया. पीठ के अध्यक्ष ने कहा कि "इस ट्रिब्यूनल ने खतरनाक व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी मौत और चोटों के कई मामलों को निपटाया है. पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर मुआवजे के लिए व्यावसायिक संस्थाओं को सवालों के घेरे में रखा है. प्रत्येक मृत्यु के लिए 20 लाख और चोटों की सीमा के आधार पर अलग-अलग पैमाने से मुआवजा दिया जाए."
सुरक्षा में चूक के लिए करना पड़ता है भुगतान:पीठ ने कहा "यदि ऐसी व्यावसायिक गतिविधि भुगतान करने में विफल रहती है, तो राज्य सरकार को ऐसी संस्थाओं से वसूली की स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता, के लिए भुगतान करना पड़ता है. नागरिक ऐसी घटनाओं की संभावना वाली व्यावसायिक गतिविधियों के खतरों से सुरक्षा के हकदार हैं."