कोरिया:जिले के मनेन्द्रगढ़ में बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. नगर पालिका प्रशासन, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बिना मास्क बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई करते हुए 100 रुपए जुर्माना लिया है. इसके साथ ही यातायात पुलिस ने 43 लोगों से 4 हजार 500 रुपए का चालान वसूला गया है. वहीं बिना मास्क पहने दुकान का संचालन करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई.
कोरिया एडिशनल एसपी पंकज शुकला, एसडीएम आर.पी चौहान, एसडीओपी कर्ण कुमार उइके, नगरपालिका अधिकारियों की संयुकत टीम ने पुरे शहर में घूम-घूम कर चालानी कार्रवाई की.
लोग कर रहे नियमों का उल्लंघन
प्रदेश में लगातार अलग-अलग जिलों में कोरोना संक्रमण के बचाव और नियंत्रण के लिए सावधानियां बरती जा रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लगातार नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है और समझाइश भी दे रही है.
प्रदेश में खुले मॉल्स
कोरोना संकट के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन को करीब तीन महीने बीत गए. 31 मई से पूरे देश को अनलॉक किया गया. इसके तहत कई नियम जारी किए गए, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना, सोशल डिसटेंसिंग का पालन करना शामिल है. छत्तीसगढ़ में करीब ढाई महीने के लॉकडाउन के दौरान कई व्यवसाय और व्यापार ठप हो गए. कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ. लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई. लॉकडाउन ने कई लोगों के रोजगार छीन लिए. अनलॉक 1.0 के बाद से राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में ढील दी, जिसके बाद से शहरों में बाजार खुलने लगे. 26 जून को सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में सभी मॉल्स खोल दिए गए हैं.
राज्य सरकार ने बनाए नियम
छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित किए हैं. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है. आदेश के मुताबिक क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुमति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार से जारी SOP की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा.
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इन स्थानों पर अब भी प्रतिबंध
- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम एसेंबली हॉल जैसे स्थान अब भी बंद रहेंगे.
- इसके अलावा शॉपिंग मॉल के अंदर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा.
- स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में ही खेल गतिविधियां संचालित होंगी.
- दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
- भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.
- किसी क्षेत्र के कंटेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन से जारी निर्देश प्रभावी होंगे.