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कोरिया में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में लॉकडाउन की अवधी बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में कोरिया में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. छत्तीसगढ़ में वैसे तो कोरोना संक्रमण का केस कम होते जा रहा है, लेकिन इस बार सरकार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है. इसलिए लगातार सख्ती बनाए हुए है.

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Published : May 16, 2021, 1:18 PM IST

कोरिया: छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के ममलों में कमी देखी गई है. प्रदेश के कई जिलों में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. इसी कड़ी में कोरिया जिले में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस लॉकडाउन में कुछ छूटें दी गई है. अति आवश्यक सेवाओं के साथ अन्य दुकानों को भी शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसके बाद सुबह 6 बजे तक शहर में कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे.


लॉकडाउन की जारी नई गाइडलाइन में ये शर्तें

  • सरकारी दफ्तर 50% स्टाफ रोटेशन के साथ खुलेंगे
  • छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को रहने की अनुमति
  • मंडियों में या गोदामों में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोडिंग-अनलोडिंग का काम हो सकेगा
  • लोक सेवा केंद्र / चॉइस सेंटर शाम 5:00 बजे तक खोले जाएंगे
  • कृषि संबंधित दुकानें 5:00 बजे तक खुलेंगी
  • वाहन मरम्मत, पंचर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, आटा चक्की, पैकेजिंग मैटेरियल 5:00 बजे तक खुल सकेंगे
  • गाड़ियों के सर्विसिंग सेंटर खुलेंगे

बीजापुर में 1 जून तक रहेगा लॉकडाउन

व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित सीरीज के हिसाब से अधिकतम 50% दुकानें एक-एक दिन के गैप से 5 बजे तक खुलेंगी. बाजार में बनी दुकानें रविवार को छोड़कर आम दिनों में ऑड ईवन नंबर के आधार पर खुलेंगी

संडे लॉकडाउन और हर रोज नाइट कर्फ्यू

लॉकडाउनमें जिन दुकानों को छूट दी गई है, वे हर संडे बंद रहेंगी. इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप ही संचालित हो सकेंगे. इसके अलावा राशन दुकानें, एलपीजी, न्यूज पेपर, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी हो सकेगी. हर रोज शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

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ये सेवाएं रहेंगी बंद

  • सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल शोरूम, मैरिज हाल बंद
  • क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी, पार्लर, स्पा, जिम रहेंगे बंद
  • शराब दुकानों को भी बंद रखा जाएगा सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए होम डिलीवरी की अनुमति होगी
  • पार्क, रिजॉर्ट ,धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे
  • स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे
  • प्रकार के सभा जुलूस, प्रदर्शन, सामाजिक धार्मिक, राजनीति का आयोजनों में प्रतिबंध
  • पान, सिगरेट, चाट, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेले भी बंद

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