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MCB : नाबालिग से रेप के बाद हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास - आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में एमसीबी कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया है. अलग-अलग धाराओं में कोर्ट ने आरोपी को सजा दी है.

Life imprisonment for murder
नाबालिग से रेप के बाद हत्या मामले आजीवन कारावास

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Published : Apr 27, 2023, 3:41 PM IST

एमसीबी :अपर सत्र न्यायालय एफटीसी(पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ के न्यायाधीश आनंद प्रकाश दीक्षित ने 8 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने मार्च 2018 में मेला देखने गई मासूम को चॉकलेट खिलाया .इसके बाद वहां से कुछ दूर ले जाकर गड्ढे में उससे दरिंदगी की. जब बालिका बेहोश हो गई तो उसने पत्थर से उसका सिर कुचलकर हत्या कर दी थी.

कब हुई थी घटना :पीड़िता 24 मार्च 2018 को दोपहर मंदिर दर्शन करने और मेला देखने अपनी बड़ी दीदी के साथ गई थी. मेला और दर्शन करने के बाद वो घर लौटी थी. फिर शाम 6.30 बजे घर में बिना किसी को बताए मंदिर की तरफ चली गई.लेकिन घर नहीं लौटी.घरवालों ने उसे मेले में ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता ना चल सका. 25 मार्च 2018 को भी आसपास के गांव में खोजबीन की गई. शाम को मंदिर के पीछे नाकाबाड़ी तरफ झुरंडी गड्ढा की ओर कुछ लोग गए. जहां बालिका का शव बिना कपड़ों के मिला था. शव के सिर को किसी ने पत्थर से कुचल दिया था. जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरु की.

कैसे की थी वारदात : पुलिस की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी सचिन केशरवानी उर्फ भोलू मेले में चॉकलेट खरीद कर छोटी बच्चियों को देता था. मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. इस दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह बालिका को चॉकलेट देकर नाकाबाड़ी झुरडी गड्ढा तरफ ले गया था. यहां मुंह दबाकर पहले बलात्कार किया.जब मासूम बेहोश हो गई तो सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दी.

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कोर्ट ने सुनाई सजा :मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 302, 364, 376 , 201 और अधिनियम की धारा 4, 6, धारा 3(25) एससी-एसटी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया. जिस पर अपर सत्र न्यायालय एफटीसी(पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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