कोरिया :अपर सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर ने हत्या के केस में फैसला सुनाया है.इस केस में आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है.साथ ही हत्याकांड में शामिल सह-आरोपी को एक साल सश्रम की सजा अदालत ने दी है. हत्या की वारदात पटना थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई थी.
कब हुई थी हत्या : 16 मई 2020 को पीड़ित रामनरेश पिता अमर सिंह ने थाना बैकुंठपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोपी नंदा सिंह और आरोपी तुल्ली उर्फ तुलेश्वर सिंह ने मृतक मंगल सिंह पिता बाबूलाल की हत्या कर दी है. पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया. थाना पटना ने अपराध धारा 302, 294, 506, 34 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया . जांच के बाद आरोपी नंदा उर्फ दिलभान और तुल्ली उर्फ तुलेश्वर सिंह गोड़ को 17 मई 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
Murder Accused Gets Life Sentence : कोरिया में हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा - Patna thana
Murder Accused Gets Life Sentence अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल पहले हुई हत्या के केस में फैसला सुनाया है.इस केस में आरोपी को आजीवन कारावास मिला है.
हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
दोनों आरोपियों को मिली सजा : युवक की हत्या के प्रकरण में 19 जुलाई 2023 को अपर सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर ने आरोपी नंदा उर्फ दिलभान को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 100 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है.वहीं सह आरोपी तुल्ली उर्फ तुलेश्वर सिंह को धारा 323 के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.