कोरिया:कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिले में लॉकडाउन 16 मई तक (Lockdown in Koriya) बढ़ा दिया गया है. जिले में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण के केस (Corona infection in Koriya) में कोई कमी नहीं आ रही है. कलेक्टर एसएन राठौर (Collector SN Rathore) ने चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया था. इस बार लॉकडाउन 16 मई तक रहेगा. जिले में 16 मई रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर ने लॉकडाउन का पालन करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है. साथ ही जनता से भी लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है. ईटीवी भारत यहां आपको बता रहा है कि जिले में 7 मई लगे लॉकडाउन में से क्या-क्या दी गई है.
कोरिया में शुक्रवार से लॉकडाउन का चौथा चरण, जानिए इस बार कहां मिली है कितनी रियायत - Fourth phase of lockdown in Korea
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कोरिया में लॉकडाउन (Lockdown in koriya) एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है. जिले में 16 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस तरह यहां चौथी बार लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है. इसकी जानकारी कलेक्टर ने पहले ही जारी कर दी थी. जिले में पेट्रोल पम्प, दवा दुकान, होम डिलिवरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
कलेक्टर एसएन राठौर
शुक्रवार से क्या-क्या दिखेंगे बदलाव ?
- जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल (मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, सैनिटाइजेशन) का पालन करना जरूरी होगा.
- अस्पताल, पेट्रोल पम्प, दवा दुकान, होम डिलिवरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक रहेगा.
- एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे और ग्राहकों को सिलेंडर घर पहुंच सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे.
- शासकीय उचित मूल्य दुकान सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक टोकन के जरिये राशन देंगी.
- सभी प्रकार की मंडियां और थोक, फुटकर के साथ ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेगी.
- आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन, दुकानों में लोडिंग और अन-लोडिंग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकेंगे.
- किराना की दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी. फल, सब्जी, पॉल्ट्री, मटन, मछली और किराना सामग्री की होम डिलिवरी सुबह 7 से दोपहर 2 बजे कर सकते हैं.
- आटा चक्की और मोहल्ले में स्थित किराना दुकानों को सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोल सकते हैं.
- भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लघंन होने पर होटल और रेस्टारेंट 30 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा.
- प्रोविजन स्टोर, किराना दुकानों से संपर्क के लिए उनके मोबाइल नंबर, पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे.
- ऑटो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, ऑटो पार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी.
- दूध पार्लर और दूध बांटने, हॉकर समाचार पत्र सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं.
- कृषि से संबंधित खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
- शराब दुकाने बंद रहेगी.
- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे.
- विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की छूट है. अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं.
- बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे.
- बीमा कम्पनियां, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि को मृत्यु दावा राशि, परिपक्वता राशि, बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑफिस खोलने की छूट.
- जिले से बाहर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास लेना जरूरी.
- आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 4, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 और बाइक पर अधिकतम 2 लोग जा सकते हैं.
- शासकीय कार्यालयों में जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.