एमसीबी: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को जानकारी नहीं दिए जाने के कारण मनेंद्रगढ़ वन मंडल के तीन वन परिक्षेत्र अधिकारी जन सूचना अधिकारी को पच्चीस पच्चीस हजार का जुर्माना लगा है. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील प्रकरण सुनवाई पर वन मंडल मनेंद्रगढ़ जिला एमसीबी के वन परिक्षेत्र अधिकारी बहरासी इंद्रभान पटेल और पूर्व वन परिक्षेत्राधिकारी शंखमुनी पांडे और पूर्व वन परिक्षेत्राधिकारी कुंवारपुर रामसागर गुप्ता को अलग अलग मामलों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
Right To Information: सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने वाले तीन अधिकारियों पर लगा जुर्माना
Right To Information मनेंद्रगढ़ वन मंडल के तीन वन परिक्षेत्र अधिकारियों को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ना देना महंगा पड़ा है. आवेदक अशोक श्रीवास्तव ने विधाग से जानकारी मांगी थी, जिसका संतोषजनक जवाब उसे नहीं मिल पाया था. राज्य सूचना आयोग ने इस मामले पर तीनों परिक्षेत्र अधिकारियों पर पच्चीस पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है.
जानकारी नहीं देना पड़ा महंगा:तीनों डिप्टी रेंजर होते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रभारी बन बैठे थे. आवेदक अशोक श्रीवास्तव ने साल 2020 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तीनों वन परिक्षेत्र में आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी चाही थी. लेकिन जन सूचना अधिकारी ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए आवेदक को जानकारी नहीं थी. पहली अपील के प्रकरण की सुनवाई से असंतुष्ठ होकर राज्य सूचना आयोग में दूसरी बार अपील की.
राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना:राज्य सूचना आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति लापरवाह पाया. प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी के इस लापरवाही के लिए उन पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है.