कोरिया:जिले में 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है. इस दौरान लोगों को राहत देने के लिए कलेक्टर ने पहले के अपने आदेश में संशोधन किया है. शर्तों के साथ अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिले के प्रतिष्ठान, संस्थान एवं दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है.
शर्तों के साथ दुकान खोलने की छूट
इसके अनुसार कोरिया जिला अंतर्गत घोषित कंटेनमेंट जोन अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सब्जी, फल, किराना, राशन दुकान, आटा चक्की, मिल्क पार्लर को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सुबह 6.00 बजे से 10.00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. पोस्ट ऑफिस और बैंक सुबह 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी. इन संस्थानों में एक साथ चार से ज्यादा लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
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