कोरिया: केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन में नियम-शर्तों के साथ दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रदेश के रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में नियम-शर्तों के साथ दुकानों को खोले जाने के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में कोरिया कलेक्टर डोमन सिंह ने भी जिले में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक सप्ताह में 3 दिन ही दुकानों को खोला जाएगा.
कोरिया कलेक्टर डोमन सिंह के आदेश के मुताबिक व्यापारियों को जानकारी दी गई है कि जिले में होटल, पानठेला और सैलून को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खोली जाएंगी. आदेश के मुताबिक सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना है, जिसमें ग्राहकों के लिए गोल घेरा बनाकर सामान देने की अनुमति है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिले में लगने वाले सभी साप्ताहिक बाजारों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है. वहीं कपड़ा दुकानों के ट्रायल रूम के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
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सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हिदायत