बलौदाबाजार: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बलौदाबाजार कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. इस आदेश में कलेक्टर ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने का भी समय तय कर दिया है. वहीं दुकानों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने सभी जिलावासियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और ज्यादा से ज्यादा कोरोना की जांच कराने की अपील की है. कलेक्टर ने 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण कराने और अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया.
जिले में धारा 144 लागू
- जिले की सीमा क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रहेंगी.
- रेस्तरां, होटल और ढाबे में बैठकर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक इनडोर डायनिंग की जा सकेगी.
- रात 11: 30 बजे से केवल टेकअवे और होम डिलिवरी की जा सकती है.
- दुकानों के बाहर खुलने और बंद होने का समय लिखना जरूरी.
- पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स के लिए किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई
बलरामपुर: कोरोना संक्रमण तेज, नाइट कर्फ्यू का एलान
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नियम तय
जारी आदेश में कहा गया कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठाों में खुलने और बंद करने का दर्शाना होगा. कोरोना से बचने के लिए सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा.