छत्तीसगढ़

chhattisgarh

By

Published : Mar 31, 2021, 3:11 PM IST

Updated : Mar 31, 2021, 5:45 PM IST

ETV Bharat / state

कोरोना का कहर: बलौदाबाजार जिले में धारा 144 लागू

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बलौदाबाजार कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कई गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई हैं.

144 imposed in baloda bazar
बलौदाबाजार में 144 लागू

बलौदाबाजार: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बलौदाबाजार कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. इस आदेश में कलेक्टर ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने का भी समय तय कर दिया है. वहीं दुकानों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने सभी जिलावासियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और ज्यादा से ज्यादा कोरोना की जांच कराने की अपील की है. कलेक्टर ने 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण कराने और अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया.

जिले में धारा 144 लागू

  • जिले की सीमा क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रहेंगी.
  • रेस्तरां, होटल और ढाबे में बैठकर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक इनडोर डायनिंग की जा सकेगी.
  • रात 11: 30 बजे से केवल टेकअवे और होम डिलिवरी की जा सकती है.
  • दुकानों के बाहर खुलने और बंद होने का समय लिखना जरूरी.
  • पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स के लिए किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई

बलरामपुर: कोरोना संक्रमण तेज, नाइट कर्फ्यू का एलान

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नियम तय

जारी आदेश में कहा गया कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठाों में खुलने और बंद करने का दर्शाना होगा. कोरोना से बचने के लिए सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा.

बिना मास्क नहीं दिया जाएगा सामान

दुकानदारों को कोरोना प्रोटकॉल का पालन करना होगा. बिना मास्क पहनकर खरीदारी करने आए ग्राहकों को ही सामान नहीं दिया जाएगा. सभी दुकान और संस्थान में सैनेटाइजर रखना जरूरी होगा.

नियमों के उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

कंटेनमेंट जोन घोषित होने वाले इलाकों में सभी तरह के व्यवसाय बंद हो जाएंगे और उन्हें कंटेनमेंट जोन के लिए लागू नियमों का पालन करना होगा. कोई दुकानदार जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसकी दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा.

कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी

बलौदाबाजार जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. बीते दिन जिले में 49 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी. 30 मार्च तक 10,339 लोगों को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया. जिसमें 9,850 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है. जबकि 322 एक्टिव केस हैं. अभी तक कोरोना से 167 लोगों की जान जा चुकी है.

Last Updated : Mar 31, 2021, 5:45 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details