कोरिया: शहर से लगे चैनपुर ग्राम पंचायत में संचालित पेट्रोन बिजनेस हब में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने पर नायब तहसीलदार ने संस्था को सील कर दिया है. जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसके मद्देनजर प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगाने के साथ ही नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर या जहां भीड़ भाड़ वाली संभावना ज्यादा बनी रहती है, उन जगहों को कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया गया था.
तहसीलदार ने किया औचक निरीक्षण
तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं और कोचिंग को बंद कर दिया है. लेकिन इसके बावजूद पेट्रोन बिजनेस हब का संचालक शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था. सूचना पर तहसीलदार ने बुधवार को संस्था का औचक निरीक्षण किया. जिसपर संस्था में भीड़ नजर आई. संस्था में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था. इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने संस्था को सील कर दिया.