कोरिया:बाल संरक्षण इकाई की टीम के द्वारा दो बाल विवाह के प्रकरण को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई है. कोरिया के ग्राम छोटे कलुआ, कटकोना नेवारी बहरा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित स्थल का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान बालिका की निर्धारित आयु 18 वर्ष से कम होने के कारण दोनों पक्षों से निवेदन करने पर विवाह को रोका गया. इस मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी आशीष गुप्ता एवं जिला संरक्षण इकाई के कर्मचारी पर्यवेक्षक उपस्थित थे.
बाल विवाह कानूनन अपराध:इस विषय में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता सगे संबंधी बराती एवं विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अतिरिक्त यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात् विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं तो बालिग होने के पश्चात् विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.