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होम क्वॉरेंटाइन प्रोटोकॉल की अनदेखी पड़ेगी भारी, सजा के साथ हो सकता है जुर्माना - Action under the Disaster Management Act

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरबा जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों या शहरों से आने वाले लोगों के रहने के लिए क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाए हैं. लोगों की सुविधाओं को देखते हुए पेड और अनपेड सेंटर बनाया गया है. वहीं क्वॉरेंटाइन अवधि के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी.

Order issued for home quarantine
होम क्वॉरेंटाइन के लिए जारी आदेश

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Published : Jun 16, 2020, 5:12 PM IST

Updated : Jun 16, 2020, 5:39 PM IST

कोरबा: कोरोना हाॅट स्पाॅट वाले शहरों से आकर क्वॉरेंटाइन में रहने वाले लोगों की ओर से नियमों का पालन नहीं करने पर उन्हें एक साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. कलेक्टर किरण कौशल ने दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों से क्वॉरेंटाइन और होम क्वॉरेंटाइन के लिए कोविड प्रोटोकॉल और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने क्वॉरेंटाइन नियमों का पालन कर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने की अपील भी लोगों से की है.

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में अन्य राज्यों से आए व्यक्तियों और प्रवासी श्रमिकों को क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है. जिले में प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए निशुल्क और सशुल्क क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है.

होम क्वॉरेंटाइन की सुविधा

अन्य प्रदेशों से आने वाले सक्षम लोग अपनी सुविधानुसार पेड क्वॉरेंटाइन सेंटरों में 14 दिनों के लिए ठहर सकते हैं. इन दोनों सुविधाओं के अलावा अब अन्य राज्यों से अपने निजी वाहन या हवाई यात्रा कर जिले में लौटे लोगों के लिए प्रशासन ने होम क्वॉरेंटाइन की सुविधा देने की भी तैयारी कर ली है.

फॉलो करना होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल

निजी वाहन से या हवाई जहाज से यात्रा कर जिले में लौटे लोग जिला प्रशासन को आने की सूचना देकर शपथ पत्र भरकर होम क्वॉरेंटाइन नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए अपने घरों में अलग कमरों में क्वॉरेंटाइन रह सकेंगे. इस दौरान इन सभी लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल और समय-समय पर शासन से निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.

क्वॉरेंटाइन सेंटर से छुट्टी के बाद होम क्वॉरेंटाइन

सशुल्क और निशुल्क क्वॉरेंटाइन सेंटरों में 14 दिन की अवधि पूरी करने और कोविड टेस्ट की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सेंटरों से छुट्टी मिलने के बाद इन सभी लोगों को 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा.

प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

होम क्वॉरेंटाइन में रखे गए सभी लोगों को क्वॉरेंटाइन अवधि पूरी होने से पहले सार्वजनिक स्थलों पर जाने, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 6 महीने की कैद या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई

इसके अलावा ऐसे मामलों में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक साल का कारावास भी हो सकता है. होम क्वॉरेंटाइन किए गए व्यक्ति की ओर से नियमों का उल्लंघन करने में सहयोग करने वाले पारिवार के सदस्यों के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है.

Last Updated : Jun 16, 2020, 5:39 PM IST

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