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कोरबा: टोटल लॉकडाउन पर कलेक्टर का आदेश, जानें क्या खुलेगा और क्या बंद - korba lockdown update

कोरबा में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने संशोधित आदेश जारी किया है.

Total lockdown from Friday 3pm to Monday 7 am at korba
कोरबा कलेक्टोरेट

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Published : May 8, 2020, 11:07 PM IST

Updated : May 8, 2020, 11:16 PM IST

कोरबा : कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने शुक्रवार को दुकान खुलने के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है. नए आदेश के अनुसार अब शुक्रवार की दोपहर 3 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी. साथ ही धारा 144 का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा.

कोरबा टोटल लॉकडाउन पर आदेश की कॉपी

टोटल लॉकडाउन के दौरान सभी काम पर रोक लगाई जाएगी. अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सड़कों पर बिना किसी काम के बेवजह घूमने वाले लोगों पूरी तरह से रोक रहेगी. जिला प्रशासन ने आदेश में कहा कि मंगलवार को छूट प्राप्त दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगी. कलेक्टर किरण कौशल ने टोटल लॉकडाउन के नियम के संबंध में आदेश भी जारी किया है.

जारी किये गये आदेश

  • टोटल लाॅकडाउन में केवल आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी.
  • कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है.
  • लाॅक डाउन के दौरान सुरक्षा में लगी निजी एजेंसियों सहित एटीएम, टेलिकॉम और इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी.
  • सभी अस्पताल और लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक ही खुले रहेंगे. मेडिकल स्टोर, चश्में की दुकान और दवा बनाने और उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी. खाद्य पदार्थ में ब्रेड, फल, सब्जी की दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी. रविवार को खुली रहेंगी. मिल्क पार्लर और डेयरी चालू रहेंगे. दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह 6.30 बजे से 8.30 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक दूध बांट सकेंगे.
  • एलपीजी गैस सिलेंडर वाहन भी इस दौरान चल सकेंगे. पेट्रोल, डीजल पंप और एलपीजी गैस के परिवहन और भंडारण की गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • पहले से होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी चालू रहेगी.
  • प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के दफ्तर और न्यूज पेपर वितरण चालू रहेंगे. अनवरत चलने वाली औद्योगिक संस्थानों और खदानों को भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.
  • कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में कोई भी छूट नहीं होगी. निर्देश अनुसार ही कटघोरा में गतिविधियां संचालित की जायेगी.
  • जारी आदेश कोरबा जिले की सीमा क्षेत्र के लिए 31 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा. आदेश का उल्लंघन किये जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
Last Updated : May 8, 2020, 11:16 PM IST

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