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कोरबा में अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों को दो दिन पहले नहीं देनी होगी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट

कोरबा कलेक्टर किरण कौशल (Korba Collector Kiran Kaushal) ने अपने उस आदेश को बदल दिया है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही थी. कलेक्टर ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों को दो दिन पहले कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए थे. इससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही थी. बुधवार को कलेक्टर ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए अब अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों के लिए कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट को जमा करने की बाध्यता हटा दी है. अब लोग बिना कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे.

Korba Collector Kiran Kaushal
कोरबा कलेक्टर किरण कौशल

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Published : May 13, 2021, 1:11 PM IST

कोरबा:कलेक्टर किरण कौशल ने अपने उस आदेश को बदल दिया है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही थी. 10 मई को कलेक्टर ने आदेश जारी कर विवाह या अंतिम संस्कार में केवल दस-दस लोगों को शामिल होने का आदेश जारी किया था. कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले लोगों को दो दिन पहले निगेटिव कोरोना टेस्ट (RTPCR) रिपोर्ट अधिकारियों के पास जमा करना था. इस आदेश से लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही थी. लोगों का कहना था कि वे दाह संस्कार से दो दिन पहले निगेटिव रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं. किसी के मरने की जानकारी हमें कैसे लगेगी कि वो कब मर रहा है. यदि सूचना ना मिले तो ठीक दो दिन पहले की निगेटिव रिपोर्ट कैसे मिलेगी. आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति बनता देख अब कलेक्टर ने इसमें संशोधन कर दिया है. नया आदेश बुधवार को जारी किया गया. अब अंत्येष्टि में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी.

कलेक्टर द्वारा जारी पहला आदेश

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सोशल मीडिया में जमकर हो रही थी किरकिरी

पहले वाले आदेश के कारण सोशल मीडिया में कलेक्टर की जमकर किरकिरी हो रही थी. बीजेपी ने भी इसे अपने आधिकारिक पेज पर शेयर करते हुए लिखा था कि भूपेश सरकार के राज में ही इस तरह के आदेश संभव हो सकते हैं. भ्रम की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने बुधवार को नया आदेश जारी किया. नया आदेश जारी कर कलेक्टर ने कहा कि अंत्येष्टि में भी शामिल होने वाले लोगों को दो दिन पहले की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट (RTPCR Corona Negative Test report) रखने का हवाला देते हुए भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही है. इसे संशोधित करते हुए नया आदेश भी जारी कर दिया गया है. अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी केवल 10 लोगों को ही अनुमति होगी. हालांकि इन 10 लोगों को दो दिन पहले की कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ रखने की बाध्यता अब नहीं रहेगी.

कलेक्टर द्वारा संशोधित आदेश

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जानिए लोगों में क्या था भ्रम ?

दरअसल कलेक्टर के 10 मई को जारी इस आदेश को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया था. लोगों का कहना है कि वैवाहिक कार्यक्रम तो पूर्व निर्धारित होता है, लिहाजा लोग विवाह के दो दिन पहले की कोरोना निगेटिव की टेस्ट रिपोर्ट और अनुमति हासिल कर लेंगे. लेकिन किसी व्यक्ति की दो दिन बाद मृत्यु हो रही है, यह कैसे पता चलेगा?
मृत्यु होने का समय तो किसी को पहले से पता नहीं होता, तो फिर किसी की मृत्यु के ठीक 2 दिन पहले नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेनी है, यह पता कैसे चलेगा? क्या लोग पहले ही मान लें कि उस व्यक्ति का दो दिन बाद निधन होगा या मरने वाले व्यक्ति को अपनी मौत का दो दिन पहले पता चल जाएगा कि उसकी कब मौत हो रही है? ताकि वह अपने परिजनों और शुभचिन्तकों को अपने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूर्व से ही तैयारी करने के लिए कह सके और लोग कोरोना टेस्ट करा सकें और आवश्यक अनुमति हासिल कर सकें.

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