कोरबा: कोरोना का प्रकोप कम होते ही अब मीडिल और प्राथमिक स्कूल में अध्ययनरत छात्रों में शिक्षा की अलख जगाए रखने उन्हें ऑफलाइन मोड (offline mode) में स्कूल बुलाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. ईटीवी भारत की टीम ने आदेश जारी होने के बाद पहले दिन कटघोरा विकासखंड के शासकीय माध्यमिक शाला एनटीपीसी (Government Secondary School NTPC) का जायजा लिया.
शासन के आदेश के बाद आखिरकार खुले स्कूल आदेश के पहले दिन 6वीं और 7वीं कक्षा के छात्र स्कूल में नदारद दिखे. शिक्षकों का कहना है कि शाला प्रबंधन समिति की अनुशंसा अनिवार्य है. जल्द ही प्रबंधन समिति की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करने के बाद ही छठवीं, सातवीं के छात्रों को बुलाया जाएगा. हालांकि आठवीं कक्षा की कक्षाएं नियमित तौर पर लग रही हैं.
school open in chhattisgarh: कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद आज से खुले स्कूल
पहले दिन नहीं आए बच्चे
राज्य शासन ने 2 सितंबर से बंद कक्षाओं के संचालन को फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने छठवीं, सातवीं नौवीं और ग्यारहवीं की ऑफलाइन कक्षाएं (offline classes) शुरू करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निजी और शासकीय दोनों ही स्कूलों में कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाना है. लेकिन इन कक्षाओं को शुरू करने के पहले पालक समिति की अनुशंसा जरूरी है. ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों में संबंधित ग्राम पंचायत तो शहरी क्षेत्र के स्कूलों में संबंधित पार्षद की अनुशंसा पर ही कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा. पहले दिन आदेश के बाद लगभग सभी स्कूलों में पालक समिति और शाला प्रबंधन समिति (Parent Committee and School Management Committee) की बैठक आयोजित नहीं की गई है. स्कूल प्रबंधन ने कहा कि बैठक के आयोजन के बाद ही 36 साथी के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा.
कोरबा जिले में है कुल 2 हजार 173 शासकीय स्कूल
कक्षा छठवीं, सातवीं, नौवीं और 11वीं की कक्षाएं जहां प्रारंभ की जाएंगी. जिले में 1 हजार 476 प्राथमिक, 518 मिडिल तो 179 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं. प्रधान पाठक डॉ. रेणुबाला डायमंड (Headreader Renubala Diamond) ने बताया कि अब इन सभी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन तभी होगा जब कोरोना पॉजिटिविटी (corona positivity) दर 7 दिनों तक 1% से कम होगी. इसके साथ ही छात्रों को कक्षा में एक दिवस के अंतराल पर बुलाया जाएगा. किसी भी छात्र को सर्दी खांसी आने पर स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य भी नहीं होगी. हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) का भी पालन करना होगा.