कोरबा: जिले में दुकानों के संचालन के समय में एक बार फिर संशोधन किया गया है. अब सभी दुकानें शाम को 7 बजे तक खुली रहेंगी. कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है. एक तरफ दुकानों को ज्यादा समय के लिए संचालन करने की छूट दी गई है, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी जिले में लगातार बढ़ रहे हैं.
1 सितंबर से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें, एकल दुकानें, काॅलोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों मे संचालित होने वाली दुकानें सुबह 9 बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी. कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं.
- घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हाॅकर आवश्यकतानुसार सुबह और शाम के समय वितरण कार्य करेंगे.
- जिले के सभी शासकीय,अर्द्धशासकीय और अशासकीय कार्यालय कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए संचालित होंगे.
- मेडिकल संबंधी व्यवसाय के संस्थान, अस्पताल, जांच केन्द्र, पैट्रोल पंप औऱ बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थान अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे.
- स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थाएं अभी बंद रहेंगी, सिर्फ ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी.
- सभी सिनेमा हाॅल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम आदि स्थान भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे.
- भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा.
- शाॅपिंग माॅल के भीतर बच्चों के प्ले ऐरिया और गेमिंग आर्केड भी बंद रहेंगे.
- क्लब, योग संस्थान, व्यायाम शाला, शाॅपिंग माॅल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन पहले जारी निर्देशानुसार ही कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने की शर्त पर भारत सरकार की एसओपी अनुसार ही संचालित होंगे.
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