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कोरबा में बीपीएल और अंत्योदय परिवारों का वैक्सीनेशन कराएंगे दुकान संचालक - shop operators will help in vaccination

कोरबा में राशन दुकान संचालक अंत्योदय और बीपीएल परिवारों के सदस्यों का कोविड टीकाकरण कराएंगे. कलेक्टर किरण कौशल ने राशन कार्ड आधारित टीकाकरण पर वर्चुअल बैठक में इसकी समीक्षा की.

vaccination in Korba
कोरबा में वैक्सीनेशन

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Published : May 14, 2021, 1:40 PM IST

कोरबा:प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत कोरबा में अंत्योदय और बीपीएल परिवारों के 18+ लोगों के टीकाकरण के लिए सरकारी राशन दुकानों के संचालकों की भी सक्रिय मदद ली जाएगी. कलेक्टर किरण कौशल ने दोनों वर्गों के परिवारों की पहचान और राशन कार्ड के आधार पर कोविड टीकाकरण कराने के लिए वर्चुअल समीक्षा बैठक के जरिए जरूरी निर्देश दिए.

उन्होंने सभी शासकीय राशन दुकान के संचालकों को 12 बजे तक दुकान से खाद्यान्न वितरण करने को कहा. उसके बाद दोपहर 1 बजे से टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर अंत्योदय और बीपीएल परिवारों के सदस्यों का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए.

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18+ के लिए बनाए गए अलग वैक्सीन सेंटर

राज्य शासन के निर्देशानुसार अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल वर्ग के 18 से 44 वर्ष तक के उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाने के लिए अलग-अलग काउंटर बनाये गए हैं. कलेक्टर किरण कौशल ने वैक्सीनेशन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं बढ़ाने और टीका लगाने वाले लोगों की पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए, साथ ही वैक्सीनेटर कर्मियों की संख्या भी बढ़ाने को कहा. कलेक्टर ने आवश्यकता पड़ने पर टीकाकरण के लिए मोबाइल टीम गठित करने के निर्देश भी दिए.

अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारकों के लिए निर्देश

जिला टीकाकरण अधिकारी पुष्पेश ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारक, बीपीएल कार्ड धारक और सामान्य वर्ग के लोगों का पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है. अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लोगों को टीकाकरण के लिए अपना राशन कार्ड साथ लाना होगा. टीकाकरण अधिकारी राशन कार्ड की जांच के बाद ही पात्र हितग्राही को टीका लगाएंगे, साथ ही राशन कार्ड का नंबर पंजीयन रजिस्टर में दर्ज होगा.

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एपीएल कार्डधारकों के लिए निर्देश

टीकाकरण अधिकारी ने बताया एपीएल श्रेणी के लोग बिना राशन कार्ड दिखाए टीका लगवा सकेंगे, लेकिन उन्हें पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाना होगा. एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों के पहचान संबंधी रिकॉर्ड को भी रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसकी बाद में तैयार हो रही वेबसाइट पर एंट्री की जाएगी.

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