कोरबा:लॉकडाउन के पहले दिन पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी चरम पर रही. कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी पेट्रोल पंप से जरूरतमंद लोगों को पेट्रोल जैसे आवश्यक वस्तु से वंचित किया गया. शहर में टीवी नगर के साथ ही कुछ और पेट्रोल पंप में भी इसी तरह की स्थिति बनी रही. आदेश दिखाने के बाद भी पेट्रोल पंप में तैनात कर्मचारी और मैनेजर नहीं माने.
दरअसल प्रशासन ने लॉकडाउन प्रभावशाली होने के पहले दो आदेश जारी किए थे. पहले आदेश में पेट्रोल पंप संचालकों को सुबह 7:00 से 12:00 बजे तक संचालन की अनुमति थी और निर्धारित समय अवधि के बाद केवल सरकारी वाहन और एंबुलेंस को ही पेट्रोल दिया जाना था. लेकिन इसके कुछ समय बाद एक और संशोधित आदेश जारी किया गया.
कलेक्टर ने जारी किया था आदेश
नए आदेश में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय अवधि के बाद भी शासकीय कार्य में प्रवृत्त वाहन, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एंबुलेंस और एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अंतर राज्य बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी और उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़पेपर हॉकर के साथ ही दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए अन्य राज्य से अन्य राज्य जाने वाले वाहन को ही पेट्रिल प्रदान किया जाएगा.