कोरबा: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से खुद का लघु उद्योग और सेवा क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है.
इस योजना के तहत लागत उद्योग के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जा सकता है.
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित
हालांकि इस योजना के तहत लक्ष्य का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है. लोन के लिए इच्छुक युवक-युवतियां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की वेबसाइट www.Kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके पात्रता के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होना जरूरी है.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ शासकीय योजना छूट का लाभ न लिया हो
शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं कक्षा पास होना आवश्यक है. किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कर्जदार न हो. साथ ही जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए, साथ ही आवेदक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने इससे पहले किसी शासकीय योजना में छूट का लाभ न लिया हो.
योजना के तहत मार्जिन मनी या अंशदान सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक और विकलांग श्रेणी के उद्यमियों के लिए योजना लागत का 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. अनुदान की पात्रता सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए शहरी क्षेत्र में योजना लागत का 15 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत होगी.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग-अलग प्रतिशत
आरक्षित श्रेणी की उद्यमियों के लिए शहरी क्षेत्र में योजना लागत का 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी. योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र कोरबा में संपर्क किया जा सकता है.
महामारी के दौर में योजना का मिल सकता है लाभ
बता दें कि कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन में कई क्षेत्रों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है. इसकी वजह से कई लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना से शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को लाभ मिल सकता है.