छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कोरबा में लगाया गया नाइट कर्फ्यू

बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरबा में भी नाइट कर्फ्यू (night curfew) लगा दी गई है. शहर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान लोगों को बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है. नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किया गया है.

कोरबा में लगाया गया नाइट कर्फ्यू  , Night curfew imposed in Korba
कोरबा में लगाया गया नाइट कर्फ्यू

By

Published : Mar 30, 2021, 10:25 PM IST

कोरबाः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरबा में नाइट कर्फ्यू (night curfew) लगा दी गई है. इस दौरान शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानों के खुलने-बंद होने का समय तय किया गया है. ऊर्जाधानी में भी अब नाइट कर्फ्यू प्रभावशील होगा. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. इस बीच लोगों को बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है. नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने कई अहम निर्देश जारी किया है.

बैठक के बाद लिया गया अहम निर्णय
होली के ठीक दूसरे दिन कलेक्टोरेट सभा कक्ष में व्यापारी संघ के सदस्यों के साथ जिला प्रशासन ने बैठक की. व्यापारियों से चर्चा कर दुकानों के खुलने-बंद होने का समय निर्धारित किया गया. जानकारी के अनुसार सभी व्यापारीक संगठनों ने कोविड नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग देने का आश्वासन दिया है. बैठक में कोविड नियंत्रण के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई. अपर कलेक्टर ने दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने और कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने की बात कही.

रायपुर में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी

बैठक में रहे मौजूद

बैठक में अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया, नगर निगम कोरबा आयुक्त एस जयवर्धन, अपर आयुक्त अशोक शर्मा, एसडीएम कोरबा सुनील नायक और डिप्टी कलेक्टर भरोसा राम ठाकुर सहित नगर निगम कोरबा क्षेत्र में आने वाले व्यापारिक संगठन चैम्बर ऑफ काॅमर्स, थोक-फुटकर सब्जी विक्रेता संघ, लघु व्यापारी संघ और मेडिकल संघ के सदस्य शामिल रहे.

पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को छूट
बैठक में रेस्टोरेंट, होटल-ढाबा में केवल इन डोर डायनिंग के लिए सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक समय तय किया गया है. रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा के लिए रात साढ़े 11 बजे तक दी गई. पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स नियंत्रण से मुक्त रहेंगे. इन पर नाइट कर्फ्यू ने नियम नहीं लागू होंगे. सभी व्यापारियों और उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथी ही सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके अलावा जिला प्रशासन के जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details