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Murder Of Son In Law In Korba: दामाद की हत्या के मामले में सास को आजीवन कारावास

कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र में 2 साल पहले सास ने शराब के नशे में चूर अपने दामाद की डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था. 28 जनवरी को अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की कोर्ट ने आरोपी कुंती सोनी को दोषी पाया और मृतक अमित सोनी (28) के हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

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Published : Jan 28, 2023, 6:41 PM IST

Updated : Jan 28, 2023, 10:04 PM IST

Murder Of Son In Law In Korba
दामाद की हत्या के मामले में सास को उम्रकैद की सजा

कोरबा में दामाद की हत्या के मामले में सास को उम्रकैद की सजा

कोरबा:यह घटना लगभग 2 साल पहले 13 दिसंबर 2021 की है. जब मृतक अमित सोनी रामपुर चौकी क्षेत्र में अपनी सास कुंती सोनी के घर अटल आवास पहुंचा था. अमित की पत्नी उससे अलग रहती थी. इन्हीं सब बातों को लेकर अमित का उसकी सास कुंती सोनी से विवाद हो गया. अमित की सास ने न्यायालय के समक्ष यह बयान भी दिया था कि "अमित की नजर उसकी दूसरी बेटी पर थी. वह उससे छेड़छाड़ करता था. अमित उस वक्त नशे की हालत में था. जिसे उसकी सास ने डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया था." जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या का केस दर्ज करते हुए प्रकरण कोर्ट में पेश किया था.

नाबालिग बेटी दोषमुक्त:लोक अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला एक तरह से लव ट्रायंगल से जुड़ा हुआ था. मृतक की पत्नी ने किसी और से शादी कर ली थी. इसी बात से नाराज कर मृतक अपने ससुराल जाकर अक्सर विवाद करता था. जिस रात को हत्या हुई, उस वक्त मृतक शराब के नशे में था. हालांकि इस मामले में दो अलग-अलग प्रकरण न्यायालय में दर्ज थे. एक मामले में मृतक की सास को दोषी पाया. जबकि एक अन्य मामले में हत्या की आरोपी की नाबालिग बेटी को दोषमुक्त किया गया है.

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साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पाया दोषी: इस मामले में लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि "इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य ने की है. कोर्ट के समक्ष हम साक्ष्य के आधार पर अपराध साबित करने में सफल रहे. मृतक को अंतिम बार आरोपी के घर पर देखा गया था. डंडे के 3 वार से बने चोट को ही मौत का कारण माना गया. डॉक्टर का भी कथन लिया गया. जिसके आधार पर अपराध सिद्ध हुआ और न्यायालय ने आरोपी कुंती सोनी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. 2000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है."

Last Updated : Jan 28, 2023, 10:04 PM IST

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