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कोरबा में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को उम्रकैद - कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय

कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों समेत उनकी मदद करने वाली युवती को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है.कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. Korba crime news

कोरबा में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कैद
कोरबा में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कैद

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Published : Nov 30, 2022, 1:23 PM IST

कोरबा :तीन साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय (Korba District and Sessions Court) ने आरोपियों को कठोर दंड दिया है.नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करने वाले दो युवक और इस घिनौने काम में शामिल एक युवती को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है. मामला साल 2018 का है. जिसमें आरोपियों ने 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया था.

क्या था पूरा मामला : मामले में शामिल आरोपी 22 वर्षीय मुड़ापार निवासी युवती ने पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले आती है. निहारिका स्थित चौपाटी में योजनाबद्ध तरीके से नाबालिग के खाने में कुछ नशीली दवा मिलाकर उसे खिलाया जाता है. जिसके बाद पीड़िता बेहोश होने लगती है. इतने में दो युवक चौपाटी में पहुंचकर युवती को अपने साथ बाइक में बिठाकर सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप करते हैं.

मदद के लिए युवती ने शोर मचाया :इस मामले में एक युवती को भी कोर्ट ने सजा दी है. दोनों युवक जब नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहे थे. तब वह बचाओ बचाओ की आवाज लगाकर मदद की गुहार लगा रही थी. लेकिन उसे बहला-फुसलाकर लाने वाली युवती उसके पास ही खड़ी होकर दुष्कर्म होते देख रही थी. जिसके कारण है कोर्ट ने आरोपियों के साथ उनका सहयोग करने वाली युवती को भी सह आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे आरोपी :इस ममाले में लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि '' तीन साल बाद अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. एक युवती के संरक्षण में 2 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था. मामले में 16 गवाहों के बयान और प्रतिपरीक्षण के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में शामिल आरोपियों को मरते दम तक जेल में रहेंगे. विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताप चन्दा ने मामले में फैसला सुनाया है. जिसमें किशोरी को अपहृत कर उसके साथ बालको नगर क्षेत्र में इस घटना को अंजाम देना पाया गया था. साथियों के प्रति परीक्षण के बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने यह कठोर दंड दिया है".Korba crime news


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