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Korba News: बालको इलाके में अवैध निर्माण कर रहीं 4 प्राइवेट कंपनियां सील, 2 करोड़ जुर्माना - 4 private companies doing illegal construction

कोरबा में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है. बालको में प्राइवेट कंपनियों की ओर से अवैध निर्माण की जानकारी मिली तो महकमा हरकत में आया. टीम ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ अवैध निर्माण को रोका बल्कि मनमाना निर्माण करा रही 4 प्राइवेट कंपनियों को सील कर दिया. अब इन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी. penalty action

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बालको में प्राइवेट कंपनी को सील करती टीम

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Published : Feb 1, 2023, 1:09 PM IST

बालको इलाके में अवैध निर्माण सील

कोरबा: बालको के एल्युमिनियम और पावर प्लांट के परिसर में 4 निजी कंपनियों को प्रशासन ने सील कर दिया है. इन कंपनियों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. निगम के अधिकारियों का आरोप है कि यह कंपनियां बिना अनुमति अवैध निर्माण कर रहे थे, जिन्हें पहले भी दो बार नोटिस थमाया जा चुका है. बावजूद इसके धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी था. अब इन्हें पेनाल्टी के रूप में करीब 2 करोड़ रुपए की रकम अदा करनी होगी.


बिना अनुमति कर रहे थे निर्माण: शहर में लंबे समय बाद अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की है. मंगलवार को नगर पालिक निगम और सुरक्षाबलों को मिलाकर 50 सदस्यों की टीम ने अपर आयुक्त के नेतृत्व में बालको प्लांट के भीतर प्रवेश किया. नगर पालिक निगम कोरबा के अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि "कंपनियां बिल्डिंग परमिशन के बिना ही निर्माण करा रही थीं, जिसके लिए इन्हें पूर्व में भी 2 बार नोटिस जारी किया जा चुका है. लेकिन कंपनी प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया."

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बालको के अधीन काम कर रही हैं निजी कंपनियां:अपर आयुक्त ने बताया कि "सभी कंपनियां बालको प्रबंधन के अधीन काम कर रही हैं. जिन 4 निजी कंपनियों के कार्यालयों को सील किया गया है, उनमें एसीसी, सुभाष इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, केईसी और आरकेटीसी ठेका कंपनी शामिल हैं. इन पर 2 से 3 करोड रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिसका आंकलन किया जा रहा है."


लंबे समय से थी अवैध निर्माण की चर्चा:बालको प्रबंधन की ओर से चेकपास्ट मार्ग पर निजी कंपनियों को ठेका देकर निर्माण कार्य कराया जा रहा हैं. मौजूदा कार्रवाई बालको पावर प्लांट परिसर में हुई है. अवैध निर्माण कर रहे जिन कंपनियों पर एक्शन लिया गया है. वे सभी बालको के अधीन नियोजित हैं. निगम से मिली जानकारी के मुताबिक बिना अनुमति के ठेका कंपनियों द्वारा सीमेंट मिक्सिंग प्लांट लगाया गया है. जबकि इसकी अनुमति लेना अनिवार्य है.

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