Assault From SECL Officer In Korba: कोरबा में एसईसीएल अधिकारी से मारपीट का मामला, भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज
Assault From SECL Officer In Korba: कोरबा में एसईसीएल अधिकारी से मारपीट का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस केस की जांच कर रही है.
कोरबा:कोरबा में बीजेपी के जिला महामंत्री पर एसईसीएल के अधिकारी से मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा है. जिले के हरदीबाजार थाने में अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ये है पूरा मामला:ये पूरा मामला जिले के हरदीबाजार थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाले शिखर सिंह चौहान एसईसीएल की गेवरा खदान में मैनेजर E-2 के पद पर हैं. शिखर सिंह ने नरेश टंडन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार 27 नवंबर को दोपहर 2 बजे एसईसीएल गेवरा की ओर से खदान की जमीन और मकान की नापी की जा रही थी. ग्राम रलिया में नापी करने वाली टीम के साथ शिखर सिंह भी मौजूद थे. रलिया के मकान के नापी के लिए एसडीएम कटघोरा की ओर से संयुक्त नापी बनाया गया. इसके तहत मकान और परिसम्पत्तियों के लिए मकान की नापी की जा रही थी.
जान से मारने की दी धमकी:इस बीच हरदीबाजार निवासी नरेश टंडन की ओर से वन भूमि पर मकान बनाते हुए शीट से मकान का छत बनाया जा रहा था. इस काम को रोकने की बात कही गई. नियमानुसार यह मकान जिस अवस्था में था, उसका जीपीएस जिला प्रशासन की ओर से गठित टीम के पास लिया गया. इतने में नरेश टंडन इस मकान के पास आकर टीम के लोगों से गाली-गलौच करने लगे. नरेश टंडन ने कहा कि, " तुम लोगों को यहीं दफन कर जान से मार दूंगा." इतना ही नहीं उन्होंने ईंट, पत्थर से भी टीम पर हमला किया.मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद राजीव कैवर्त (सर्वेयर), पवन कश्यप (एसईसीएलकर्मी), कुमार सिंह चन्द्रा (एसईसीएलकर्मी) और राजस्व पटवारी ने बीच बचाव किया.
एसईसीएल के अधिकारी शिखर सिंह ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है. नरेश टंडन के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. जांच की जा रही है. जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. -नितिन उपाध्याय, टीआई, हरदीबाजार थाना
आरोपी पर शिकायत दर्ज: शिकायत के अनुसार पीड़ित ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है. शिकायत के साथ पुलिस को वीडियो भी दिया गया है.मामले में हरदीबाजार थाने में नरेश टंडन के खिलाफ धारा 186, 294, 323, 332, 353, 506 IPC के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है.