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कोरबा: निगम आयुक्त ने ली बैठक, अवैध निर्माण रोकने के दिए निर्देश

कोरबा नगर निगम के आयुक्त राहुल देव ने आर्किटेक्ट, वास्तुविदों और इंजीनियरों की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए.

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Published : May 15, 2020, 7:10 PM IST

Updated : May 15, 2020, 7:27 PM IST

Commissioner Rahul Dev took meeting
नगर निगम आयुक्त राहुल देव ने ली बैठक

कोरबा: नगर निगम कोरबा के आयुक्त राहुल देव ने शहर के आर्किटेक्ट, वास्तुविदों और इंजीनियरों की महत्वपूर्ण बैठक ली. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण और विस्तार का कार्य बिना अनुमति के नहीं किया जाए, ताकि अवैध निर्माण पर रोक लगाई जा सके. ननि आयुक्त ने कहा कि इस विषय में वास्तुविद् अपनी प्रमुख भूमिका निभाएं. भवन निर्माण का नक्शा बनवाने के लिए संपर्क करने वाले लोगों को नियमों से अवगत कराएं और उन्हें भवन के लिए अनुमति लेने के लिए प्रोत्साहित करें.

बैठक के दौरान ननि आयुक्त राहुल देव ने भवन निर्माण अनुज्ञा से संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने कहा कि अनियमित रूप से कॉलोनियां, बस्तियां निर्मित हो जाती हैं, जिसके कारण योजनाबद्ध तरीके से बसाहट नहीं हो पाती, इसके कारण कई अधोसंरचनात्मक समस्याएं पैदा होती हैं. इसके लिए जरूरी है कि नए भवन के निर्माण या विस्तार के पहले लोगों की ओर से भवन निर्माण संबंधी स्वीकृति प्राप्त की जाए.

नियमों से कराएं अवगत

ननि आयुक्त राहुल देव ने आर्किटेक्ट्स से कहा कि आप लोगों के पास भवन का नक्शा बनवाने के लिए जब संबंधित व्यक्ति संपर्क करते हैं, तो उन्हें नियमों की जानकारी दें. भवन अनुमति के फायदों के बारे में बताएं और उन्हें अनिवार्य रूप से भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें. इसके साथ ही लोगों को यह भी बताएं कि बिना अनुमति के भवन निर्माण पर क्या कार्रवाई की जा सकती है.

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बिना अनुमति के निर्माण पर होगी कार्रवाई

बैठक में ननि आयुक्त राहुल देव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने बिल्डिंग इस्पेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बिना अनुमति भवन निर्माण पर निरंतर नजर रखें और ऐसा होने पर कार्रवाई करें.

पहले बिना अनुमति हुए निर्माण पर राजीनामा की प्रक्रिया

बैठक के दौरान अपर आयुक्त अशोक शर्मा ने भवन निर्माण अनुमति से संबंधित विभिन्न नियमों और प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि काफी संख्या में ऐसे भवन होंगे, जिनके निर्माण की अनुमति नहीं ली गई होगी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिना अनुमति से भवनों का निर्माण और विस्तार कर लिया है, वे निगम से संपर्क कर राजीनामा प्रक्रिया (शमनशुल्क) के आधार पर इसे वैध करा सकते हैं. निगम इसमें पूरा सहयोग देगा. उन्होंने कहा कि जहां तक निगम से भवन अनुमति लेने को लेकर कोई दुविधा हो, तो कोई भी निर्माणकर्ता इसके लिए आवेदन कर सकता है. निगम जरूरी प्रक्रिया पूरी कर तय समय सीमा में उन्हें अनुमति प्रदान करेगा.

Last Updated : May 15, 2020, 7:27 PM IST

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