कोरबा: जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है. जिसे देखते हुए लाॅकडाउन की शर्तों में रियायत दे दी गई है. प्रशासन ने मंगलवार को आदेश जारी कर होटल-रेस्टोरेंट्स, क्लब और बार को रात 10 बजे तक संचालन की अनुमति दे दी है. रविवार को पहले की ही तरह सम्पूर्ण लाॅकडाउन (total lockdown) रहेगा. वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी. अंत्येष्टि और दशगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
कुल क्षमता के 50% लोग ही कर सकेंगे प्रवेश
प्रशासन ने होटलों में आउट साइड डायनिंग की भी अनुमति दे दी है, लेकिन डायनिंग रूम हाॅल में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी. होटल-मैरिज हाॅल में भी किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक ही लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी. जिनकी सूची मैरिज हाॅल संचालक देंगे. आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.
बीजापुर Unlock: सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें
मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, सभी स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग माॅल (shopping mall), व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, फल और सब्जी मंडी-बाजार जैसी अन्य दुकानें (shops) शाम छह बजे तक खुली रहेंगी. हर रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन (total lockdown) रहेगा. रविवार को केवल अस्पताल (hospital), क्लीनिक, मेडिकल दुकान (medical shops), पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, दूध, फल, सब्जी और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के संचालन की अनुमति रहेगी.