कोरबा:जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कोविड-19 प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन कराने की कवायद शुरू कर दी है. कलेक्टर ने एक बार फिर दुकानों के संचालन के समय में संशोधन कर दिया है. अब सभी प्रकार की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी. नए संशोधित समयानुसार अब दुकानें दूसरे पहर में चार घंटे पहले बंद हो जाएंगी.
अब तक दुकानों को शाम 7 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई थी, कई दुकानें रात 9 बजे तक भी खुल रही थीं. 3 बजे के बाद बिना किसी गैरजरूरी काम के लोगों का घरों से निकलना भी प्रतिबंधित होगा. इस संबंध में कलेक्टर किरण कौशल ने जरूरी आदेश भी जारी कर दिया है. आदेशानुसार दुकानों के संचालन का नया संशोधित समय पूरे कोरबा जिले की सीमा में मौजूद प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक संस्थानों और दुकानों पर लागू होगा.
जारी किए आदेशानुसार सभी प्रकार के जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें, एकल दुकानें, काॅलोनियों में स्थित दुकानें और आवासीय परिसरों में सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठान तथा दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगी. रेस्टोरेंट और होटल सुबह आठ बजे से तीन बजे तक खुलेंगे. इनमें पार्सल, डाइनिंग और होम डिलीवरी की सुविधा भी इसी समयावधि में होगी. जिले के योग संस्थान, व्यायाम शालाएं और जिम सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी.
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उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
दुकानों पर ग्राहकी के दौरान दुकानदार और ग्राहकों को कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा. मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर ही दुकानों से खरीददारी की अनुमति होगी. कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए दुकानों को बंद करा दिया जाएगा. सब्जी दुकानों में सब्जियों को छांटने या छूकर देखने की प्रवृत्ति पर रोक रहेगी. व्यापारी अच्छी और ताजी सब्जियां ही बेचे, ताकि लोगों को सब्जियों को छूने या छांटने की जरूरत ना पड़े.
तीन दिन के लिए बंद कराई जाएगी दुकानें