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प्रशासन की निगरानी में लाइसेंस धारी ही लगा सकेंगे संयुक्त पटाखा दुकानें, गली-मोहल्लों में प्रतिबंध - Korba Latest News

इस साल कोरोना ने हर त्योहार का रंग फीका कर दिया है. इसका असर अब दीपावली पर भी देखने को मिल रहा है. हर साल दीपावली के पहले से ही पटाखा बाजारों में रौनक रहा करती थी, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए पटाखा बाजार पर प्रशासन की सख्त निगरानी रहेगी. गली-मोहल्लों में अलग-अलग पटाखा दुकानें नहीं लगेंगी. हालांकि नगर निगम क्षेत्र में अलग-अलग पांच जगहों पर जोनवार दुकानदार संयुक्त रूप से पटाखा बाजार लगा सकते हैं.

issued guidelines for cracker shops
पटाखा दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी

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Published : Nov 2, 2020, 11:21 AM IST

कोरबा: दीपावली के त्योहार के अवसर पर इस साल भी पटाखा बाजार सजेंगे, लेकिन इस साल सुरक्षा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखा बाजार पर प्रशासन की सख्त निगरानी रहेगी. गली-मोहल्लों में अलग-अलग पटाखा दुकानें नहीं लगेंगी. नगर निगम क्षेत्र में अलग-अलग पांच जगहों पर जोनवार संयुक्त रूप से पटाखा बाजार लगेगा.

कोरबा शहर के चार जोन यानी टीपी नगर, कोरबा, कोसाबाड़ी और रविशंकर नगर के रहवासियों के लिए पटाखा बाजार इंदिरा स्टेडियम में लगेगा. इसी तरह बालको जोन का पटाखा बाजार दशहरा मैदान में, दर्री क्षेत्र का बाजार प्रतिक्षा बस स्टैण्ड के पास, बांकीमोंगरा जोन का बाजार दशहरा मैदान और बलगी क्षेत्र में पटाखा दुकान बाजार के पास लगेंगी. कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में मेला ग्राउंड पर, दीपका में बस स्टैण्ड मैदान पर और पाली में टैक्सी स्टैण्ड मैदान पर पटाखा दुकानें लगेंगी.

कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना अनिवार्य

पटाखा व्यापारियों और खरीददारों को निर्धारित कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही पटाखों और आतिशबाजियों के भंडारण और बिक्री के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का भी पालन करना होगा. इस साल पटाखा दुकानों के लाइसेंस संबंधित दस्तावेज क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जारी कर रहे हैं.

विदेशी मूल के आतिशबाजी-पटाखों का नहीं किया जाएगा विक्रय

इस साल पैट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के मुताबिक लाइसेंस धारी पटाखा दुकानदार विदेशी मूल के आतिशबाजी-पटाखों का भंडारण या विक्रय नहीं कर पाएंगे.
पटाखा बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को ठीक से मास्क लगाने पर ही खरीदी-बिक्री की अनुमति होगी. हाथों को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी. इसके साथ ही आतिशबाजी और पटाखों के भंडारण, बिक्री के समय अग्नि दुर्घटना और जान-माल की हानि को रोकने के लिए भी जरूरी इंतजाम दुकानदारों को करने होंगे.

इसेंस धारी ही लगा सकेंगे पटाखा दुकानें

पटाखा दुकानदार लाइसेंस में दर्शायी गयी दुकान सीमा के अंदर ही आतिशबाजियों और पटाखों का भंडारण कर सकेंगे. दुकान के अंदर निर्धारित सीमा से ज्यादा मात्रा में पटाखों का भंडारण प्रतिबंधित रहेगा. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के जारी किए गए निर्देशानुसार दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को आतिशबाजी और पटाखों को रखने, उठाने या पैक करने के समय ली जाने वाली आवश्यक सुरक्षा उपायों से पूरी तरह से अवगत कराना होगा.

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आतिशबाजी के दुकान में सभी कर्मचारियों को किसी भी तरह की अग्नि दुर्घटना होने के स्थिति में अग्नि शमन यंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित भी करना होगा. दुकान के अंदर किसी भी तरह की आतिशबाजी जो कि विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है. पैकेट पर आतिशबाजी को जलाने की विधि चेतावनी अंकित नहीं है उन्हें रखने और बेचने की अनुमति नहीं होगी. पटाखा दुकान में सिर्फ कम ध्वनि वाले आतिशबाजी का भंडारण और विक्रय करने की अनुमति रहेगी.

दुकानदारों को करना होगा सुरक्षा व्यवस्था का इंतेजाम

दुकान के अंदर और बाहर किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री जैसे आतिशबाजी की खुली पेटी, डिब्बे, पाॅलिथीन जैसे सामानों का जमाव या भंडारण नहीं किया जा सकेगा. आतिशबाजी दुकान के संचालकों को विस्फोटक नियम 2008 में जारी शर्तों और अन्य विस्फोटक नियमों का पालन करना जरूरी होगा. दुकानदारों को आतिशबाजी की दुकान पर अग्नि या दुर्घटना होने पर जनता को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित रास्ते का प्रबंधन भी करना होगा.

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